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बच्ची से रेप करने वाले तांत्रिक को 21 साल की सजा, घर के अंदर दबे खजाना निकालने के लिए बुलाया था

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 23, 2023, 9:12 PM IST

Updated : Aug 23, 2023, 10:32 PM IST

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चंदौली स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट ने तंत्र मंत्र के बहाने बालिका से रेप करने के मामले (Tantrik punished for raping girl) में दोषी तांत्रिक को 21 साल की कठोर कारावास (Tantrik sentenced to 21 years) के साथ 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

चंदौली: स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट में बुधवार को बलात्कार के मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी ज्ञानू उर्फ ज्ञान प्रकाश को दोषी करार देतु हए 21 साल की कठोर कारावास और 15 हजार रुपया जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमें की पैरवी की.

मुकदमे के अनुसार, सैयदराजा थाना क्षेत्र निवासी 11 साल की बालिका की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें मां ने आरोप लगाया कि गांव का ही ज्ञानू उर्फ ज्ञान प्रकाश (60) तांत्रिक विद्या का काम करता था. 25 फरवरी 2018 को ज्ञान प्रकाश ने महिला की दुकान में आकर घर के अंदर हीरा, मोती और सोने से भरे हंडे गड़े होने की बात बताई. ज्ञान प्रकाश ने कहा कि अगर पूजा पाठ की जाए तो यह खजाना मिल सकता है. जिसके लिए तांत्रिक ज्ञान प्रकाश ने साजिश के तहत महिला को अपने घर बुलाया. लेकिन, महिला नहीं गई. इसपर दूसरे दिन तांत्रिक दोबारा महिला की दुकान पर आया और कहा कि तुम नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं. तंत्र-मंत्र विद्या के लिए अपनी बेटी से ही धागा और लौंग भिजवा देना, जिससे वह पूजा कर देगा. जिसपर महिला ने दोपहर साढ़े 12 बजे अपनी बेटी को धागा और लौंग देकर ज्ञान प्रकाश के घर भेज दिया. ज्ञानप्रकाश अपने घर पर तंत्र-मंत्र करने के बहाने बेटी के साथ बलात्कार किया.

इसके बाद बालिका रोते हुए अपनी दुकान पर पहुंची और मां को आपबीती बताई. जिसपर मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसपर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इस मामले की बुधवार को सुनवाई करते हुए स्पेशल न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने सबूत, गवाह व जिरह के बाद ज्ञानप्रकाश पर दोष सिद्ध होने पर दोषी को 21 वर्ष की कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया. जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्ता का फैसला सुनाया.

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Last Updated :Aug 23, 2023, 10:32 PM IST
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