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सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को 3 माह की सजा, जानिए क्या था मामला?

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Published : May 24, 2023, 7:40 PM IST

Updated : May 24, 2023, 8:14 PM IST

चंदौली एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने 7 साल पुराने एक मामले में सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव व उनके भाई अनिल यादव को धारा 341 व 352 के तहत दोषी कराया दिया. कोर्ट ने

सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव
सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव

कोर्ट के फैसले का सम्मान है

चंदौलीः चंदौली एमपी एमएलए विशेष कोर्ट व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2015 के एक मामले में सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव व उनके भाई अनिल यादव को धारा 341 व 352 के तहत बुधवार को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सकलडीहा विधायक व उनके भाई को धारा 341 में एक माह की कारावास व 500-500 रुपये अर्थदंड और धारा 352 में तीन माह की साधारण कारावास व 500-500 रुपये का अर्थ दंड से दंडित किया. कोर्ट का फैसला आने के बाद सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव ने सत्र न्यायालय में जाने की बात कही है.

न्यायालय में दायर आपराधिक वाद के मुताबिक वादी मुकदमा तत्कालीन विधायक सुशील सिंह ने एसपी चंदौली को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई कि 24 अक्टूबर 2015 की रात नौ बजे वह सकलडीहा विधानसभा के कांवर गांव में अपने समर्थक सुनील सिंह के आर्मी पब्लिक स्कूल पर गए थे. कुछ देर में पूर्व विधायक धानापुर प्रभुनारायण यादव व उनके सगे छोटे भाई अनिल यादव अपने समर्थकों के साथ आए और महड़ौरा-भूपौली चहनियां रोड पर अपनी गाड़ियों को आड़ा तिरछा खड़ा कर दिए, जिससे उस मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया.

प्रभुनारायण सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ अवांछनीय बात करने लगे, जिससे उनकी तरफ से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. इसके बाद विधायक सुशील सिंह ने सीओ सकलडीहा को फोन पर सूचना दी. इस दौरान पूर्व विधायक व उनके समर्थक मारपीट पर अमादा हो गए और गाली-गलौज करने लगे. विधायक सुशील सिंह ने बतौर साक्षी न्यायालय में सशपथ बयान दिया कि घटना के दिन सभी अभियुक्तगण हाथ में लाठी-डंडा व असलहा लिए हुए थे और मेरी जान मारने की नियत से आमादा हो गए और जान से मारने की धमकी दिए. कुछ देर बाद मौके पर पुलिस बल आ गयी, जिससे विपक्षी हट बढ़ गए. इस प्रकरण में एसपी चंदौली के आदेश से थाना बलुआ में एफआईआर दर्ज की गई.

इस मामले में 8 साल के कोर्ट ट्रायल के बाद एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने अभियुक्त प्रभुनारायण यादव व अनिल यादव को धारा 341, 352 आईपीसी के अपराध में दोष सिद्ध करार दिया. वहीं, अपराध अंतर्गत धारा 143, 504, 506 आईपीसी में दोषमुक्त कर दिया. न्यायालय की ओर से सकलडीहा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव व उनके भाई अनिल यादव को तीन माह की साधारण कारावास व अर्थदण्ड अदा सजा सुनाई गई है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा.

इस बाबत सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने कहा कि 2015 के एक पुराने मामले में कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. आजम खान प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि आज ही कोर्ट ने उन्हें उस प्रकरण में बरी कर दिया. जिसमें उन्हें सजा हुई थी और उनकी सदस्यता भी चली गई थी. कोर्ट के इस फैसले ने सरकार के मुंह पर तमाचा लगाने का काम किया. सरकार इस तरह हथकंडे अपनाकर विपक्ष के विधायकों को अनावश्यक फंसाकर उनकी सदस्यता लेना चाहती है.

विधायक के अधिवक्ता संदीप यादव ने बताया कि 2015 के एक मामले में फैसला आया है, जिसमें विधायक प्रभु नारायण यादव और अनिल यादव को 3 माह की सजा हुई है. इसमें 5 में धाराओं में मात्र 2 धाराओं 341 व 352 में सजा मुकर्रर हुई है. जबकि 3 धाराओं में बरी किया गया है. कोर्ट के फैसले को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

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Last Updated :May 24, 2023, 8:14 PM IST
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