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मिर्जापुर: अब गाड़ियों पर लगानी होगी ये खास टेप, वरना भरना होगा भारी जुर्माना

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Published : Dec 13, 2019, 11:27 AM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

मिर्जापुर परिवहन विभाग ने कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक पहल की है. विभाग ने व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है. रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा होने पर वाहनों का चालान किया जाएगा.

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वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाना अनिवार्य.

मिर्जापुर: कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस लिया है. पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने पहल की है. विभाग ने सभी व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है.

वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाना अनिवार्य.
वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाना अनिवार्य
  • जनपद सहित पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने पहल की है.
  • परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है.
  • रिफ्लेक्टिव टेप न लगे वाहन का चालान किया जाएगा.
  • रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा होने पर 2500 का चालान किया जाएगा.

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संभागीय अधिकारी ने बताया कि विभाग सड़क हादसों को रोकने के लिए बेहद गंभीर है. कोहरे में अधिकांश हादसे हो जाते हैं, जिसको लेकर शासन ने रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप सभी व्यावसायिक वाहनों पर लगाने का निर्देश दिया है. लाल पट्टी पर रोशनी पड़ने से पता चलता है कि आगे गाड़ी खड़ी है. कमर्शियल वाहन में आगे सफेद अगल-बगल पीला, पीछे लाल टेप लगाना आवश्यक है.

Intro:मिर्जापुर कोहरे में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे वाहन यदि सड़क पर दौड़ते मिलेंगे तो उनका चालान किया जाएगा। पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने यह पहल की है ।अब सभी व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है रेट्रोरिफ्लेक्टिव नहीं मिलने पर 2500 का चालान किया जाएगा।


Body:जनपद सहित पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने एक और पहल की है अब व्यवसायिक वाहनों में रेट्रोरिफ्लेक्टिव टैब लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है रिफ्लेक्टिव टेप वाहन में नहीं लगा होगा तो वाहन का चालान किया जाएगा। संभागीय अधिकारी ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए बेहद गंभीर है कोहरे में अधिकांश हादसे हो जाते हैं जिसको लेकर शासन द्वारा रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप सभी कमर्शियल वाहन में पीछे लाल रेड पट्टी लगाने का निर्देश दिए गए हैं जिससे रोशनी पढ़ने पता चलता है कि आगे गाड़ी खड़ी है गाड़ी किनारे खड़ी रहती हैं उसमें छोटे वाहन जाकर टकरा जाते हैं या घुस जाते हैं जिससे लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना सभी कमर्शियल वाहन में अनिवार्य है ।नहीं लगाएंगे तो 25 सौ का जुर्माना लगाया जाएगा कमर्शियल वाहन में आगे सफेद अगल-बगल पीला पीछे लाल टेप लगाना बहुत आवश्यक है।

बाईट-रविकांत शुक्ला-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी



Conclusion:रिफ्लेक्टिव टेप देखने में मामूली लग सकता है पर कई हादसों को रोकने और जान बचाने में कारगर है पर इसको लेकर वाहन स्वामी गंभीर नहीं है। सर्दी के दिनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा रहे तो धुंध और कोहरे के समय वाहन चालकों को आगे और पीछे नजर आएगा जिससे सड़क हादसे रोकने में मदद मिलेगी वाहन चालक यह टेप हर हाल में लगवा लें अन्यथा कार्रवाई होगी।

जय प्रकाश सिंह
मिर्ज़ापुर
9453881630
Last Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST
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