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Meerut में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना

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Published : Feb 4, 2023, 10:17 PM IST

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Meerut में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना

मेरठ में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.

मेरठः जिले में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि यह बेहद गंभीर मामला था. मार्च 2020 में 13 वर्षीय छात्रा जो कक्षा 7 में पढ़ती थी वह परीक्षा देने स्कूल गई थी. परीक्षा देने के बाद वह घर नहीं लौटी थी. परेशान होकर परिजनों ने उसे खूब तलाशा लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला. स्कूल में पता चला कि छात्रा परीक्षा देने ही नहीं पहुंची. परिजनों को पता चला कि छात्रा को बहलाकर रोहित निवासी माधवपुरम रास्ते से ले गया है.

8 मार्च 2020 को नाबालिग बालिका के गायब होने का मुकदमा थाना ब्रहमपुरी में दर्ज कराया गया था. इस मामले में आरोपी रोहित निवासी माधवपुरम को बनाया गया था. इस मामले में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना केस डायरी में वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण के बयान दर्ज किए गए थे. इस मामले की कोर्ट ने सुनवाई की थी. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई.

शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम किशोर पांडेय ने दोष सिद्ध होने पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी रोहित को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई. साथ ही कुल 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया. इसमें दस हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे. अर्थदंड न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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