ETV Bharat / state

Mau crime : मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति हाेगी कुर्क, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

author img

By

Published : Jan 31, 2023, 11:51 AM IST

मुख्तार अंसारी के दाेस्त की संपत्ति काे कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्तार अंसारी के दाेस्त की संपत्ति काे कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं.

मऊ में सदर विधानसभा से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के दाेस्त की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति काे कुर्क करने के निर्देश डीएम की ओर से दिए गए हैं. इससे मुख्तार के करीबियाें में खलबली मची हुई है.

मऊ : जिले के सदर विधानसभा से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनसे जुड़े करीबियाें की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है. सोमवार की देर शाम जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर की 2 कराेड़ की संपत्ति काे कुर्क करने के निर्देश दिए. कुर्क की जाने वाली संपत्ति में एक आलीशान मकान और भूखंड है.

जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली के पठान टोला निवासी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पुत्र हाजी वकील अहमद गैंगेस्टर एक्ट का आरोपी है. वह मुख्तार अंसारी का आर्थिक सहयोगी है. उसके द्वारा आपराधिक क्रिया-कलाप में लिप्त रहकर अवैध धन अर्जित किए गए. टाइगर ने अपने पिता वकील अहमद, चाचा नेसार अहमद, भाई नसीम अहमद और अपनी भाभी अफसाना के नाम मौजा सारहू में जमीन खरीदी थी. इसके अलावा अपने पिता वकील अहमद और चाचा नेसार अहमद के नाम पर एक आलीशान भवन का निर्माण भी कराया है.

डीएम ने बताया कि यह मकान मोहल्ला पठान टोला में स्थित है. इसकी अनुमानित कीमत 60 लाख, 23 हजार, 970 रुपये है. इसके अलावा भूमि की कीमत 47 लाख, 62 हजार, 65 रुपये है. वहीं सारहू में हाजी रफीक अहमद ने अपने भाई नसीम के नाम पर जमीन खरीदी थी. इसका अनुमानित मूल्य 16 लाख 86 हजार रुपये है. इसी क्रम में सारहू में ही भाभी अफसाना के नाम आबादी रकबा 120.36 वर्ग मीटर व 18.58 वर्गमीटर मीटर कुल 138.94 वर्ग मीटर जमीन मोहल्ला बाजार मंडी में स्थित है. इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख 58 हजार 870 रुपये है. इसके अलावा एक अन्य मकान जिसका अनुमानित मूल्य 59 लाख 20 हजार 388 रुपये है, इसे भी कुर्क करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

कुर्क की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1)के तहत की जानी है. वहीं डीएम के निर्देश के बाद मुख्तार के समर्थकों में खलबली मची हुई है.

यह भी पढ़ें : हेट स्पीच और आचार संहिता के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की पेशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.