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सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद निकाय चुनाव कराने को योगी सरकार तैयार, किया यह ट्वीट

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Published : Mar 27, 2023, 7:48 PM IST

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उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग आरक्षण तय करने की रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी है. इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके निकाय चुनाव कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है.

सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद निकाय चुनाव कराने को योगी सरकार तैयार.

लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निकाय चुनाव कराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. इसके साथ ही चुनाव में हर तरह की मजबूत तैयारी के साथ उतरने की बात कही है. दूसरी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी, मगर समाजवादी पार्टी के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव होगा. हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे.

  • माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर OBC आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है।

    विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

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सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग आरक्षण तय करके रिपोर्ट पेश की थी. जिसको लेकर जनवरी में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था. उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे करके रिपोर्ट बनाई गई थी. इस रिपोर्ट को कैबिनेट से पास कराकर सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की दोपहर अपना निर्णय सुनाते हुए दो दिन के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे मेंराज्य चुनाव आयोग निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा. जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी. 17 नगर निगमों के साथ ही करीब 600 नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा.

मंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर OBC आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है. विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है.

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