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यूपी में पानी बर्बाद करने पर होगी 5-7 साल की सजा, जल्द लागू होगा कानून

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Published : Oct 21, 2019, 8:45 PM IST

राज्य जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह से बातचीत

नई दिल्ली में सोमवार को 'जल समस्या, पब्लिक हेल्थ और सतत सुझाव' पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित किया गया. इस मौके पर मौजूद यूपी के राज्य जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि अब घर, स्कूल या सरकारी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा. साथ ही पानी बर्बाद करने वाले पर 5-7 साल सजा का प्रावधान होगा.

नई दिल्ली: सोमवार को दिल्ली में 'जल समस्या, पब्लिक हेल्थ और सतत सुझाव' पर हो रही राष्ट्रीय कांफ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीच की.उन्होंने कहा कि राज्य में 'भू-जल संचयन अधिनियम' लागू करने जा रहे हैं. जिसके तहत सभी सरकारी, गैर-सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना अनिवार्य कर दिया जाएगा.

राज्य जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह से बातचीत.

पानी बचाने का है नया कानून
उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में योगी सरकार एक नया कानून लाने वाली है. जिसके तहत पानी बर्बाद करने पर किसी भी व्यक्ति को 10-20 लाख का जुर्माना और 5-7 साल की सजा का प्रावधान होगा. जो शिक्षा केंद्र इस प्रावधान को नहीं मानेगा उसकी मान्यता सरकार रद्द कर देगी और यदि उन्हें मान्यता मिल चुकी होगी तो उन्हें दोबारा मान्यता नहीं मिलेगी.

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सरकारी कार्यालयों में भी होगा लागू
यह प्रावधान सिर्फ स्कूलर या फिर कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इस नियम को सभी घरों, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में भी लागू किया जाएगा. सभी शिक्षा केंद्रों, औद्योगिक संस्थानों और कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के मानक तैयार किये जाएंगे, जो उनके क्षेत्रफल के हिसाब से निर्धारित होंगे, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी.

राज्य में लागू होने वाले 'भू-जल संशयन अधिनियम' के तहत प्रदेश में जिन घरों में सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, उन घरों में मीटर लगाना अनिवार्य होगा ताकि सरकार को यह पता चल सके कि एक परिवार कितना पानी प्रयोग में ला रहा है.

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Intro:नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डा. महेंद्र सिंह ने आज कहा कि राज्य में योगी सरकार एक नया कानून लाने वाली है जिसके तहत पानी बर्बाद करने पर किसी भी व्यक्ति को 10-20 लाख का जुर्माना और 5-7 साल की सजा का प्रावधान होगा।

आज दिल्ली में 'जल समस्या, पब्लिक हेल्थ और सतत सुझाव' पर हो रही राष्ट्रीय कांफ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि राज्य में 'भू-जल संशयन अधिनियम' लागू करने जा रहे हैं जिसके तहत सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं विश्विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि जो शिक्षा केंद्र इस प्रावधान को नहीं मानेगा उसकी मान्यता सरकार द्वारा रद्द कर दी जाएगी और यदि उन्हें मान्यता मिल चुकी होगी तो उन्हें दोबारा मान्यता नहीं मिलेगी।


Body:महेंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रावधान सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे सभी घरों एवं केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में भी लागू होगा।

राज्य के जलशक्ति मंत्री ने कहा कि सभी शिक्षा केंद्रों, औद्योगिक संस्थानों एवं कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के मानक उनके क्षेत्रफल के हिसाब से निर्धारित होंगे अन्यथा उन पर भी कार्रवाई होगी।

महेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में लागू होने वाले 'भू-जल संशयन अधिनियम' के प्रदेश में जिन घरों में सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं उन घरों में मीटर लगाना अनिवार्य होगा ताकि सरकार को यह पता चल सके कि एक परिवार कितना पानी प्रयोग में ला रहा है ।




Conclusion:योगी के मंत्री महेंद्र सिंह से ईटीवी भारत द्वारा जब यह पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को उपचुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी, तो उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा को सभी की सभी 11 सीटों पर जीत प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी की नीतियों से प्रभावित है और लोग चाहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने इसलिये सभी भाजपा के साथ हैं।
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