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हाईकोर्ट ने दारोगा के ट्रांसफर पर दो महीने के लिये लगायी रोक

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Published : Jun 1, 2021, 10:25 PM IST

एक सब इंस्पेक्टर के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो महीने के लिये रोक लगा दी है. न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को सब-इंस्पेक्टर द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने पर उस पर विचार के बाद निर्णय लेने के लिये कहा है.

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लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ जोन में सिविल पुलिस में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर के तबादला आदेश पर दो माह के लिए रोक लगा दी है. न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को सब-इंस्पेक्टर द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने पर उस पर विचार के बाद निर्णय लेने के लिये कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने शिव नारायण सिंह की सेवा सम्बंधी याचिका पर दिया.

यह है पूरा मामला

याची का कहना था कि 24 दिसम्बर 2020 को उसका तबादला लखनऊ से कानपुर जोन में कर दिया गया. याची ने उक्त तबादला आदेश को खारिज किये जाने की मांग की. मामले पर सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के परिवार के कुछ सदस्य कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे. वे सभी इसी माह ठीक हुए हैं, लिहाजा उसके तबादले से परिवार के सदस्यों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. न्यायालय ने महामारी की परिस्थिति को देखते हुए याची को निर्देश दिया कि वह पुलिस महानिदेशक को दो सप्ताह के भीतर एक प्रत्यावेदन देते हुए इन सभी बातों का उल्लेख करे. साथ ही पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि वह याची के प्रत्यावेदन पर विचार कर दो माह में निर्णय लें. न्यायालय ने दो माह के लिए 24 दिसम्बर 2020 के उक्त तबादला आदेश पर भी रोक लगा दी है.

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