ETV Bharat / state

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 : कोर्ट की अनुमति के बिना एकल पीठ के निर्णय को नहीं किया जाएगा लागू

author img

By

Published : May 31, 2023, 9:02 PM IST

लखनऊ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 मामले को लेकर दाखिल विशेष की गई विशेष अपीलों अभ्यार्थियों को आश्वासन दिया है. कोर्ट की अनुमति के बिना एकल पीठ के निर्णय को जाएगा लागू नहीं किया. वही, राज्य सरकार एकल पीठ ने 69 हजार अभ्यर्थियों की नई मेरिट सूची बनाने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट

लखनऊः सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है. कोर्ट का कहना है कि वह एकल पीठ के निर्णय की गहन समीक्षा कर रही है और उक्त निर्णय को लागू करने के संबंध में विचारोपरांत जो भी परिणाम निकलता है, उसे न्यायालय की जानकारी में लाए बिना लागू नहीं किया जाएगा. इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तिथि नियत की है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार की ओर से आए इस जवाब को एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली सभी अपीलों के सम्बंध में प्रासंगिक माना जाएगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर पारित किया. उक्त अपीलों में एकल पीठ द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें एकल पीठ ने तीन माह में समीक्षा कर 69 हजार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था. इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था.

पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने सरकार से पूछा था कि क्या वह सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में संशोधन करने जा रही है. इस पर 29 मई को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग से मिले निर्देश के आधार पर न्यायालय को बताया कि एकल पीठ के के निर्णय की गहन समीक्षा की जा रहे है व इस पर राय भी ली जा रही है, क्योंकि उक्त निर्णय के दूरगामी विधिक प्रभाव होंगे. कहा गया कि विचारोपरांत जो भी परिणाम आता है, उसे न्यायालय की जानकारी में लाए बिना लागू नहीं किया जाएगा.

पढ़ेंः High Court Lucknow : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019, हाईकोर्ट ने 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार के दिए आदेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.