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मुख्तार अंसारी के वो काले कारनामे जिनमें सुनाई जा रही सजा, जानिए अब तक किन मामलों में कोर्ट ने ठहराया दोषी

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 16, 2023, 1:37 PM IST

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माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar ansari crime history) को लगातार किसी न किसी मामले में कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जा रही है. एक दौर में पूरे सूबे में मुख्तार की तूती बोलती थी. यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के माफियाओं की बात हो, और मुख्तार अंसारी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही मुख्तार अंसारी गैंग के बुरे दिन शुरू हो गए. सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है. कोर्ट की ओर से भी कई मामलों में मुख्तार को सजा सुनाई जा चुकी है. क्या हैं मुख्तार के काले कारनामे जिनमें एक के बाद एक सजा सुनाई जा रही है, कितने मामलों में कोर्ट से उसे सजा मिल चुकी है. पढ़िए डिटेल...

मुख्तार अंसारी को एक मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद गुप्ता को धमकी देने के मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. इस मामले में मुख्तार अंसारी को पांच साल की सजा वह ₹10000 का जुर्माना लगाया गया है.

गैंगस्टर एक्ट में भी सुनाई गई है सजा : बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को पिछले दिनों गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई थी. साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. मुख्तार को यह सजा गाजीपुर में 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन हमले के मामले में गैंगस्टर एक्ट में सुनाई गई. बीते एक वर्ष में मुख्तार को सात बार सजा सुनाई गई है. हालांकि मुख्तार एंड कंपनी पर कार्रवाई का दौर बीते सात सालों से जारी है. इससे उसका पूरा साम्राज्य जमींदोज हो गया है.

योगी राज में कभी पूर्वांचल समेत पूरे राज्य में आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी पर क्या कार्रवाई हुई, उसके कितने गुर्गों का एनकाउंटर हुआ, कितने जेल में हैं और उसकी काली कमाई पर कितने बुलडोजर चले, आगे विस्तार से जानिए.

कई मामलों में मुख्तार को सजा हो चुकी है.
कई मामलों में मुख्तार को सजा हो चुकी है.



अब तक सात मामलों में हो चुकी है सजा, 17 में बरी : मुख्तार अंसारी बीते 18 वर्षों से देश की अलग-अलग जेलों में बंद रहा है. इस पर उत्तर प्रदेश के छह जिलों में 59 मुकदमे दर्ज हैं. 17 तो ऐसे मुकदमे हैं, जिनका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. बांदा जेल में बंद मुख्तार को अब तक सात मामलों में सजा हो चुकी है, वो भी बीते एक वर्षों में. जिन मामलों में मुख्तार को सजा सुनाई गई है, उनमें 21 सितंबर 2022 को लखनऊ के आलमबाग थाने में दर्ज मामले में अंसारी को सात साल की कैद और 37 हजार रुपए जुर्माना, 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी पांच साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना, 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर के थाना कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना, 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार को 10 साल की कैद व 5 लाख का जुर्माना, 5 जून 2023 को वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना और बीती 27 नवंबर को गाजीपुर के थाना करंडा में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दस साल की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया गया.

मुख्तार के छह शूटर ढेर, 182 भेजे गए जेल : मुख्तार को सजा मिलने का दौर भले ही बीते एक वर्ष में शुरू हुआ हो, लेकिन उसके साम्राज्य पर योगी आदित्यनाथ सरकार का कहर सात वर्षों से टूट रहा है. अंसारी सहयोगियों व उसके गुर्गों पर हुई कार्रवाई की बात करें तो अब तक 288 गुर्गों पर यूपी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है. जिसमें कुल 156 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं. मुख्तार के 182 गुर्गों और उसके गैंग ISI191 के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इतना ही नहीं उसके छह शार्प शूटर्स को एनकाउंटर में ढेर किया गया है. जबकि 22 गुर्गों ने यूपी पुलिस के दहशत से खुद थाने जाकर सरेंडर किया है. 175 असलहों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं तो 164 के खिलाफ गैंगेस्टर और छह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) की कार्रवाई की गई है.

मुख्तार की 6 अरब की संपत्ति पर चला योगी का बुलडोजर : उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते सात वर्षों में मुख्तार के 83 गुर्गों की हिस्ट्रीशीट खोली, 57 को जिलाबदर किया. योगी सरकार ने मुख्तार और उसके कुनबे की लगभग 6 अरब 5 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर भी चला. मुख्तार एंड कंपनी पर हुई कार्रवाई से बंद पड़े उसके अवैध धंधों से कमाए जाने वाले 2 अरब 15 करोड़ का भी नुकसान हुआ है. मुख्तार के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों मे कुल 59 मुकदमे दर्ज हैं. यूपी की बात करें तो गाजीपुर में सबसे अधिक 23, मऊ में 8, लखनऊ व वाराणसी में 7-7, आजमगढ़ व बाराबंकी में 2-2 और चंदौली, आगरा व सोनभद्र में 1-1 मुकदमे दर्ज हैं. जबकि दिल्ली में 5 तो पंजाब में एक मुकदमा दर्ज है.

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