ETV Bharat / state

अल कायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह की पुलिस रिमांड मंजूर

author img

By

Published : Feb 14, 2022, 10:38 PM IST

अल कायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है. मनी ट्रेल की जानकारी लेने के लिए एनआईए की रिमांड पर दिए जाने का आदेश न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने दिया है. रिमांड की अवधि 15 फरवरी से सुबह 9 बजे से 21 फरवरी तक शाम 5 बजे तक रहेगी.

etv bharat
अल कायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह की पुलिस रिमांड मंजूर

लखनऊ: खूंखार अल कायदा संगठन के आतंकी तौहीद अहमद शाह को एनआईए अदालत के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने एनआईए की रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. यह रिमांड अवधि आगामी 15 फरवरी को प्रातः 9 बजे से 21 फरवरी को शाम 5 बजे तक रहेगी.

एनआईए की ओर से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की अर्जी पर अदालत ने तौहीद अहमद शाह को सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से तलब किया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा. जेल से बाहर निकालते एवं दाखिल करते समय चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा. इसके अलावा यदि कोई वकील रिमांड अवधि के दौरान रहना चाहता है, तो उचित दूरी बना कर रह सकता है.

यह भी पढ़े: अमेरिका व रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने की मुलाकात

अदालत में पुलिस रिमांड की अर्जी पर एनआईए के विशेष अधिवक्ता एमके सिंह एवं सह विवेचक आशुतोष प्रधान का तर्क था. कि अभियुक्त अकबर कॉलोनी अलीबाग मुंजोबा थाना चतुरा जिला बड़गांव जम्मू कश्मीर का रहने वाला है. कहा गया है कि अभियुक्त तौहीद अहमद शाह अल कायदा संगठन का आतंकी है. वह बड़ा विस्फोट कराने की साजिश में सम्मिलित रहा है. यह भी कहा गया कि अभियुक्त के खाते में कई बार भारी रकम भी जमा की गई है. यह रुपये अलग- अलग व्यक्तियों को वितरित भी की गई है. जिसकी पूछताछ एवं जानकारी के लिए पुलिस रिमांड पर ले जाना आवश्यक है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.