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आईएसआई एजेंट को छह साल कारावास की सजा, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का था कर्मचारी

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 17, 2024, 10:52 PM IST

एटीएस की विशेष अदालत (ATS special court) ने आईएसआई को छह साल के कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में नौकरी के दौरान आईएसआई का साथ देने लगा था.

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लखनऊ : पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में कार्य करने के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने के आरोपी पिथौरागढ़ के रमेश सिंह कन्याल को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने छह वर्ष के कठोर कारावास एवं चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

विशेष अधिवक्ता एमके सिंह ने अदालत को बताया कि पिथौरागढ़ का रहने वाला रमेश सिंह कन्याल 2015 में पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में घरेलू सहायक के रूप में काम करने गया था. अदालत को बताया गया कि दूतावास में काम करने के दौरान वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में फंस गया. 2 सितंबर 2017 को भारत में आने के पश्चात भी वह आईएसआई के संपर्क में रहा और भारत की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं भेजता रहा. अदालत को बताया गया कि आरोपी द्वारा उत्तर प्रदेश के सैन्य स्थानों की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाओं भेजने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं भी भेजता रहा. एटीएस ने सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया था. आरोपी बीते छह वर्षों से जेल में बंद था तथा उसने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया. इसके बाद अदालत ने उसे कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित किया है.




नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 साल की कैद : नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी तेज किशन खेड़ा, काकोरी निवासी पिलकी उर्फ जितेंद्र को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 52 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव, अनुपमा श्रीवास्तव एवं विनय तिवारी ने अदालत को बताया कि मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा 30 अक्टूबर 2015 को काकोरी थाने में दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में वादी ने कहा है कि उसकी 13 वर्षी पुत्री घर से कबीर पंथ आश्रम के भंडारे में शामिल होने के लिए जा रही थी. रास्ते में पिलकी उर्फ जितेंद्र ने उसकी बेटी को जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठा लिया और ईंटगांव के निकट बाग में ले जाकर दुराचार किया. आरोपी ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर कहा था कि अगर किसी से घटना के बारे में बताया गया तो वह उसे जान से मार देगा. अदालत में आरोपी को कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी.




लखनऊ : पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में कार्य करने के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने के आरोपी पिथौरागढ़ के रमेश सिंह कन्याल को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने छह वर्ष के कठोर कारावास एवं चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

विशेष अधिवक्ता एमके सिंह ने अदालत को बताया कि पिथौरागढ़ का रहने वाला रमेश सिंह कन्याल 2015 में पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में घरेलू सहायक के रूप में काम करने गया था. अदालत को बताया गया कि दूतावास में काम करने के दौरान वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में फंस गया. 2 सितंबर 2017 को भारत में आने के पश्चात भी वह आईएसआई के संपर्क में रहा और भारत की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं भेजता रहा. अदालत को बताया गया कि आरोपी द्वारा उत्तर प्रदेश के सैन्य स्थानों की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाओं भेजने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं भी भेजता रहा. एटीएस ने सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया था. आरोपी बीते छह वर्षों से जेल में बंद था तथा उसने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया. इसके बाद अदालत ने उसे कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित किया है.




नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 साल की कैद : नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी तेज किशन खेड़ा, काकोरी निवासी पिलकी उर्फ जितेंद्र को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 52 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव, अनुपमा श्रीवास्तव एवं विनय तिवारी ने अदालत को बताया कि मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा 30 अक्टूबर 2015 को काकोरी थाने में दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में वादी ने कहा है कि उसकी 13 वर्षी पुत्री घर से कबीर पंथ आश्रम के भंडारे में शामिल होने के लिए जा रही थी. रास्ते में पिलकी उर्फ जितेंद्र ने उसकी बेटी को जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठा लिया और ईंटगांव के निकट बाग में ले जाकर दुराचार किया. आरोपी ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर कहा था कि अगर किसी से घटना के बारे में बताया गया तो वह उसे जान से मार देगा. अदालत में आरोपी को कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी.




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