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आतंकी गतिविधियों की विवेचना के लिए NIA को मिला समय, कोर्ट ने 90 दिन की और दी मोहलत

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Published : May 6, 2022, 9:41 PM IST

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कोर्ट ने 90 दिन की और दी मोहलत

एनआईए की विशेष जज शिवानी जायसवाल ने आतंकी गतिविधियों के एक मामले में विवेचना के लिए 90 दिन का और समय एनआईए को दिया है. कोर्ट ने ये आदेश एनआईए की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

लखनऊः एनआईए की विशेष जज शिवानी जायसवाल (NIA Special Judge Shivani Jaiswal) ने आतंकी गतिविधियों के एक मामले में विवेचना के लिए 90 दिन का और समय एनआईए को दिया है. कोर्ट ने ये आदेश एनआईए की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है. एनआईए ने अलकायदा माड्यूल (अंसार गजवाजतुल हिन्द) के सदस्य अभियुक्त तौहीद अहमद शाह के मामले में विवेचना के लिए और समय की मांग की थी.

7 फरवरी 2022 को अभियुक्त को जम्मू-कश्मीर के बड़गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. एनआईए के विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह ने इस अर्जी पर बहस की. उनका कहना था कि अभियुक्त तौहीद के पास से कई मोबाइल फोन बरामद हुए थे. जिसमें प्रतिबंधित हथियारों के साथ कुछ व्यक्तियों के फोटो भी मिले हैं. इनकी पहचान करानी है. इस आधार पर मांग की गई कि मामले में विवेचना के लिए 90 दिन का और समय प्रदान किया जाये.

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दरअसल, 11 जुलाई 2021 को इस मामले की एफआईआर एटीएस के निरीक्षख सुशील कुमार सिंह ने थाना एटीएस में दर्ज करायी थी. एटीएस ने उसी दिन अभियुक्त मिनहाज और मुसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था. इनके पास से बारूदमय प्रेशर कुकर बम, स्वनिर्मित डेटोनेटर, 32 बोर का एक पिस्टल, चार जिन्दा कारतूस, पोटैशियम परमैगनेट और मोबाइल बरामद हुए थे. 15 जुलाई को अभियुक्त शकील, मोहम्मद मुईद और मुस्तकीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इसके बाद मामले की विवेचना एनआईए को सौंप दी गई. एनआईए इन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. ये सभी 15 अगस्त, 2021 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे.

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