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योगी सरकार की कैबिनेट बैठक : यूपी में महंगी होगी शराब, नई आबकारी नीति में किए गए बदलाव

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 19, 2023, 6:46 PM IST

फाइल फोटो
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यूपी में शराब के शौकीनों को झटका लगा है. योगी कैबिनेट (Cabinet meeting of Yogi government) में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है. इसमें कई बदलाव किए गए हैं. नए संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2024 से लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शराब महंगी होने जा रही है. मंगलवार को योगी कैबिनेट ने आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत विदेशी शराब, भांग, बियर और मॉडल शॉप के बेसिक लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि होगी, जिसका असर शराब के दामों पर पड़ेगा. इसके अलावा नई नीति के तहत अब बीयर की दुकान के बगल में खाली पड़े स्थान को मॉडल शॉप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, वहीं पुलिस को अभी अब शराब की दुकान में जांच के लिए जाने से पहले विभाग की मंजूरी लेनी होगी.

फाइल फोटो
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लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि : मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में यूपी आबकारी नीति 2024-25 पर मुहर लग गई. आबकारी पॉलिसी को नए संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इससे कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसमें सबसे तगड़ा झटका शराब पीने वाले लोगों को लगेगा क्योंकि एक मार्च 2024 से विदेशी शराब, भांग, बियर और मॉडल शॉप के बेसिक लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि की जाएगी, जिससे शराब न्यूनतम करीब पांच रुपए महंगी हो सकती है.



12 घंटे के लिए ही जारी होगा लाइसेंस : नई आबकारी नीति के अनुसार, ओकेजनली मिलने वाला लाइसेंस अब सिर्फ 12 घंटे के लिए ही जारी होगा, वहीं बीयर की दुकानदारों को राहत देते हुए इस नीति में सहूलियत दी गई है. इसके अनुसार अब बीयर की दुकान में यदि कोई प्लॉट खाली पड़ा है तो उसे मॉडल शॉप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं शराब की दुकानों में होने वाली पुलिस की मनमानी से भी अनुज्ञापियों को राहत मिलेगी. नई नीति के तहत अब पुलिस को शराब की दुकानों का परीक्षण करने से पहले आबकारी विभाग की अनुमति लेनी होगी. उसके बाद ही पुलिस वहां जा सकेगी.


नवीनीकरण फीस में वृद्धि : नई आबकारी नीति के अनुसार, शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से होगा. इसके अलावा देसी शराब की दुकानों के एमजीयू में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. नई नीति में देसी शराब की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस 32 रुपए प्रति बल्क लीटर वार्षिक के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस और नवीनीकरण फीस में वृद्धि करने पर मुहर लगी है. यूपी द्राक्षासवनी नियमावली 1961 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. अंगूर, सेब और नाशपाती से बनने वाली साइडर, शेरी और पेरी वाइन को नियमावली में शामिल किया गया.

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