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गोसाईंगंज में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, कई प्रॉपर्टी सीज

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 16, 2024, 10:11 PM IST

लखनऊ एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अलग-अलग कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण सीज किए. इस क्रम में अवैध प्लाटिंग भी धवस्त की गई.

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लखनऊ: एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को अलग-अलग क्षेत्र में अभियान लाकर अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ कार्यवाही की. इस दौरान गोसाईंगंज में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई. साथ ही विभूतिखण्ड, बाबूगंज और आदिल नगर में तीन अवैध निर्माण सील किए गए. यह कार्रवाई एलडीए के उपाध्यक्ष इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर की गई.

प्रवर्तन जोन दो की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि शिवराम पुत्र राजाराम की ओर से गोसाईंगंज के पहाड़नगर टिकरिया में रेलवे क्रासिंग के पास भूमि दो बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी. एलडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे. आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता नागेन्द्र मिश्रा ने पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करवाई. इस दौरान विकसित की गईं सड़कों, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल को ध्वस्त कर दिया गया.

विभूतिखण्ड में सात मंजिला बिल्डिंग सील

प्रवर्तन जोन एक की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि तौफीक द्वारा विभूतिखण्ड में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-बी-98ए पर 990 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र का विचलन करते हुए बेसमेंट समेत सात मंजिला भवन का निर्माण कराया गया था. जिसके विरूद्ध वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे. इसे सील किया गया है.

कल्याणपुर में अवैध काॅम्पलेक्स सील

प्रवर्तन जोन पांच के जोनल अधिकारी संजय जिंदल ने बताया कि प्रमोद वर्मा की ओर से कल्याणपुर पश्चिम के आदिल नगर में छवि क्लीनिक के पास 1600 वर्गफिट क्षेत्रफल में अवैध रूप से बेसमेंट समेत अन्य तलों पर दुकानों का व्यावसायिक निर्माण कराया गया था. जिसे विहित न्यायालय द्वारा सील करने के आदेश दिए गए थे. इसके अनुपालन में सहायक अभियंता एनएन चौबे के नेतृत्व में अवर अभियंता संजय मिश्रा और सुभाष शर्मा ने पुलिस बल के सहयोग से उक्त परिसर को सील कर दिया.

बाबूगंज में अवैध आवासीय निर्माण सील

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह ने बताया कि अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा बाबूगंज में भूखण्ड संख्या-497/5 पर 1500 वर्गफिट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के तीन मंजिला आवासीय भवन का निर्माण कराया गया था. विहित न्यायालय द्वारा अवैध निर्माण को सील करने के आदेश दिए गए थे. आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता उस्मान अली व राकेश कुमार द्वारा बिल्डिंग को सील कर दिया गया.

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