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करियर ग्रुप के एमडी की जमानत अर्जी खारिज, ठगी का है आरोप

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Published : Jan 8, 2021, 10:57 PM IST

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत

कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम ठगी करने के आरोपी आशीष कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. आशीष कुमार वर्मा के खिलाफ इस तरह के और भी मामले दर्ज हैं. इनमें से एक मुकदमा अयोध्या जिले में भी दर्ज है.

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने लाखों की ठगी के एक मामले में निरुद्ध करियर ग्रुप के एमडी आशीष कुमार वर्मा उर्फ आशीष पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अभियुक्त पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी करने का आरोप है. विशेष अदालत ने अभियुक्त के इस अपराध को प्रथम दृष्टया गंभीर करार दिया है.

इस मामले की एफआईआर 8 दिसंबर 2020 को पीड़ित सुनील कुमार वर्मा ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने अभियुक्त की जमानत अर्जी का विरोध किया था. सरकारी वकील का कहना था कि अभियुक्त ने आवास दिलाने के नाम पर धोखे से पीड़ित का डेढ़ लाख रुपया हड़प लिया है. आशीष कुमार वर्मा के खिलाफ इस तरह के और भी मामले दर्ज हैं. इनमें से एक मुकदमा अयोध्या जिले में भी दर्ज है.

आरोप है कि अभियुक्त ने करियर कंपनी के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 प्रतिशत छूट का प्रलोभन देकर कई लोगों के साथ ठगी की है. अभियुक्त पर पहले भी साईं सिटी कंपनी में बतौर वाइस प्रेसीडेंट काम करते हुए लाखों की ठगी करने का आरोप है. कोर्ट में पीड़ित के वकील ने कहा कि अभियुक्त आदतन अपराधी है, लिहाजा उसे जमानत पर रिहा करना समाज के लिए उचित नहीं होगा.

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