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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला : सुमित जायसवाल समेत सात आरोपियों ने डाली जमानत अर्जी, सुनवाई 20 जनवरी को

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Published : Jan 11, 2022, 6:37 PM IST

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख अदालत ने 20 जनवरी मुकर्रर की है. इन सभी आरोपियों पर तीन अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में किसानों के प्रदर्शन के दौरान थार स्कार्पियो और फार्च्यूनर कार से चार किसानों और एक पत्रकार को रौंदकर हत्या करने का आरोप है. आरोप ये भी है कि अवैध और लाइसेंसी हथियारों से इन लोगों ने फायरिंग भी की.

लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी हिंसाकांड में सुमित जायसवाल समेत सात आरोपियों ने जिला अदालत में अपनी जमानत याचिका डाली है. अदालत ने जमानत पर सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी मुकर्रर की है. जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल अरविंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सात आरोपियों ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया है. सुनवाई 20 जनवरी को होगी.

तिकुनिया हिंसा मामले में 21 साल के लवकुश, 24 साल के शिशुपाल, 35 साल के उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित, 25 साल के रिंकू राना, 20 साल के धर्मेंद्र बंजारा, 25 साल के आशीष पांडेय और सुमित जायसवाल ने लोअर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में अपनी जमानत याचिका आज डाली है. सातों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता राम आशीष मिश्रा के मार्फत जमानत याचिका में अपने को निर्दोष बताया है. जमानत की याचना की है.

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जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने बताया की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख अदालत ने 20 जनवरी मुकर्रर की है. इन सभी आरोपियों पर तीन अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में किसानों के प्रदर्शन के दौरान थार स्कार्पियो और फार्च्यूनर कार से चार किसानों और एक पत्रकार को रौंदकर हत्या करने का आरोप है. आरोप ये भी है कि अवैध और लाइसेंसी हथियारों से इन लोगों ने फायरिंग भी की.

तिकुनिया थाने में दर्ज 219 नंबर मुकदमें में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 13 आरोपियों पर दर्ज मुकदमें में 147, 148, 149, 307, 326, 34,302,120बी,427 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके साथ 177 मोटर वेहिकल एक्ट के तहत भी सभी पर मामला दर्ज है. सभी सातों आरोपियों ने धाराएं बदलने के बाद जिला जज की अदालत में दूसरी जमानत याचिका डाली है.

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