ETV Bharat / state

लव जिहाद मामले में पहला फैसला, कानपुर कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

author img

By

Published : Dec 22, 2021, 6:54 AM IST

Updated : Dec 22, 2021, 12:44 PM IST

कानपुर महानगर में दर्जनों लव जिहाद के मामले (kanpur love jihad case) निकल कर सामने आए थे, जिसमें से एक मामले में कानपुर महानगर ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया है. क्योंकि लव जिहाद मामले में सामने आए पहले फैसले में कानपुर नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है.

जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर नगर
जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर नगर

कानपुर: कानपुर में लव जिहाद के पहले मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी को 10 साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर दिए जाएंगे. दरअसल यह पूरा मामला बीते 15 मई, 2017 का था, जब जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद नाम के एक युवक ने खुद को हिन्दू बताते हुए अपना नाम मुन्ना बताया था. युवक की मुलाकात किशोरी से होने के बाद दोनो में नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे-धीरे दोनों में प्रेम संबंध हुआ.

आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए. वहीं, बेटी के लापता होने के बाद पीड़ित माता-पिता ने जूही थाने में उक्त मामले की शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था. इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पास्को एक्ट समेत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था.

दिलीप कुमार अवस्थी एडीजीसी

इसे भी पढ़ें - सपा से जुड़े छापे के बाद करोड़ों रुपये के फर्जी व्यय एवं खोखा कंपनियों का पता लगा

मामले में 164 के बयान में पीड़िता ने बताया था कि आरोपी जावेद ने उसे खुद को हिन्दू नाम मुन्ना बताकर दोस्ती की थी. इसके बाद शादी का झांसा देकर साथ ले गया. जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो आरोपी ने उसे अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए कहा जिस पर उसने इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उर्फ मुन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया.

वहीं, जब पीड़ित परिवार को न्यायालय के सजा की बात पता लगी तो उन्होंने न्यायालय का धन्यवाद किया. इधर, उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार को धन्यवाद दिया कि इतनी जल्दी उनके मामले में सजा सुनाई गई जबकि वो न्याय की उम्मीद भी छोड़ चुके थे.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

Last Updated :Dec 22, 2021, 12:44 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.