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बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 14 साल कारावास की सजा

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Published : Jan 12, 2022, 7:23 PM IST

जिला एवं सत्र न्यायलय कन्नौज.
जिला एवं सत्र न्यायलय कन्नौज.

यूपी के कन्नौज में लगभग 5 साल पहले बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कन्नौजः किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और चार माह तक बंदी बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने दोषी को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 52 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री कक्षा 12 में पढ़ती है. गांव का ही रहने वाला गौरव पुत्र विशेश्वर सिंह अक्सर स्कूल आते-जाते समय पुत्री के साथ छींटाकशी कर परेशान करता था. जिसकी शिकायत पुत्री ने उससे की. इसके बाद उसने गौरव के पिता से शिकायत की. लेकिन आरोपी युवक के परिजनों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि 17 फरवरी 2017 को वादी की पुत्री को गौरव अपने भाई विपिन कुमार अन्य अज्ञात लोगों की मदद से बहला फुसलाकर भगा ले गया था. मामले की शिकायत करने पर आरोपी युवक के भाई सोनू ने जान से मारने की धमकी दी. आरोपी युवक ने किशोरी को चार माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर गौरव, विपिन, सोनू, विशेश्वर सिंह व अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. बुधवार को विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध होने पर गौरव को 14 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 52 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 3/4 पॉक्सो एक्ट में कोर्ट ने 14 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. धारा 363 में तीन साल कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 366 में पांच साल कारावास व 10 हजार रुपये, धारा 342 में एक साल कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 294 में तीन माह का कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में पांच साल कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए है. जुर्माने की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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