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कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई दस साल की सजा

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Published : Dec 7, 2020, 6:41 PM IST

यूपी के जालौन में जिला न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दुष्कर्म आरोपियों को दस साल की सजा और 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अपराधियों ने किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

जालौन न्यायालय.
जालौन न्यायालय.

जालौन: जिला न्यायालय ने पास्को एक्ट के तहत सोमवार को दो आरोपियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 साल की कैद और 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोनों आरोपियों पर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप था. सजा के बाद दोनों अपराधियों को उरई जिला कारागार भेज दिया है.

नशीला पदार्थ खिलाकर किया था दुष्कर्म
मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 17 वर्षीय किशोरी के साथ राहुल कुशवाहा और कमल ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे. जहां अपराधियों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया.

वीडियो की देते थे धमकी
इतना ही नहीं आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बना लिया था. आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह वीडियो की धमकी देकर लगातार किशोरी का शोषण करते रहे. हारकर पीड़िता ने अपबीती परिजनों को बताई. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.

कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
कोर्ट में न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया. जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया है. जिस पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाने के साथ 26 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दोनों आरोपियों को जिला कारागार उरई के लिए भेज दिया गया है.

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