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सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे लगाएंगे गुहार- अशोक सिंह चंदेल

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Published : Apr 19, 2019, 11:40 PM IST

हमीरपुर में 26 जनवरी 1997 को हमीरपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला आने के बाद विधायक चंदेल ने कहा कि उन्होंने हमेशा जनहित के कार्य किए हैं.

सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे लगाएगें गुहार

हमीरपुर: सामूहिक हत्याकांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला आने के बाद उनका कहना था कि उन्होंने जनहित के लिए ही कार्य किए हैं. उनका कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हाईकोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वह उसका पूरा सम्मान करते हैं लेकिन वह फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में गुहार लगाने जाएंगे.

सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे लगाएगें गुहार

हमेशा जनता की आवाज उठाने का काम किया है. गरीब पिछड़े और वंचित लोगों की हमेशा मदद की है .इसलिए जनता का प्यार जैसे उन्हें पहले मिलता रहा है. उनके परिवार को आगे भी वैसा ही प्यार मिलता रहेगा. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी न्यायालय में ही गुहार लगाएंगे. 26 जनवरी 1997 को घटित घटना से पूरा प्रदेश दहल गया था. हाई कोर्ट ने विधायक अशोक सिंह चंदेल के अलावा रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह और श्याम सिंह आदि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अशोक सिंह चंदेल, बीजेपी विधायक

Intro:सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे विधायक अशोक चंदेल चंदेल

हमीरपुर। 26 जनवरी 1997 को हमीरपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल समय तक लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद विधायक चंदेल ने कहा कि उन्होंने हमेशा जनहित के कार्य किए हैं। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हाई कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वे उसका पूरा सम्मान करते हैं लेकिन वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में गुहार लगाने जाएंगे।


Body:चंदेल ने कहा कि उन्होंने हमेशा जनता की आवाज उठाने का काम किया है। गरीब पिछड़े व वंचित लोगों की हमेशा मदद की है इसलिए जनता का प्यार जैसे उन्हें पहले मिलता रहा है उनके परिवार को भी आगे वैसे ही मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी न्यायालय में ही गुहार लगाएंगे। बताते चलें कि 26 जनवरी 1997 को घटित घटना से पूरा प्रदेश दहल गया था। हाई कोर्ट ने विधायक अशोक सिंह चंदेल के अलावा रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह व श्याम सिंह आदि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


Conclusion:वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा को गहरा झटका लगा है। विधायक अशोक सिंह चंदेल की छत्रिय वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक में गहरी पकड़ है। लेकिन चुनावी मौसम में उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा की चुनावी गणित गड़बड़ा सकती है ।

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नोट : बाइट विधायक अशोक सिंह चंदेल की है।
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