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एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

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Published : Aug 18, 2023, 8:30 PM IST

Ghazipur
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गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari bail plea rejected) की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. गजल होटल लैंड डील मामले में सदर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था.

गाजीपुर : एमपी एमएलए कोर्ट ने मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के एक पुराने अपराधिक मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी. अब्बास अंसारी जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं. वह विभिन्न अपराधिक मामलों में कासगंज की जेल में बंद हैं. उनके ऊपर मऊ, लखनऊ और गाजीपुर में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. ये मामला गजल होटल लैंड डील से जुड़ा हुआ है.

गजल होटल से जुड़ा है मामला : गजल होटल माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से खरीदा गया था, तब ये लोग नाबालिग थे. उनकी कस्टोडियन के रूप में उनकी मां अफ्शा अंसारी भी इस मुकदमे में अब्बास और उमर के साथ दोषी हैं. गजल होटल लैंड डील मामले में सदर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था. शासकीय अधिवक्ता ADGC क्रिमनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अब्बास के नाबालिग होने के कारण यह मामला गाजीपुर की जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा था. यहां पर इनके द्वारा जमानत की अर्जी दी गई थी.

हाईकोर्ट की शरण लेने के कयास : 6 जून को अर्जी को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने 14 जून को जिला जज के यहां अपील की. फिर यह मामला पॉक्सो कोर्ट को ट्रांसफर हुआ और फिर उसके बाद ये मामला पिछले दिनों गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ. इस पर जज ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए आज उसे खारिज कर दिया है, अब माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी हाईकोर्ट इलाहाबाद की शरण में जाएंगे.

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