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माफिया मुख्तार अंसारी 14 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में बरी

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Published : May 17, 2023, 1:26 PM IST

Updated : May 17, 2023, 2:19 PM IST

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माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है. मोहम्दाबाद थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कपिल देव सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 120बी के तहत नाम जोड़ा था.

गाजीपुरः गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है. मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 14 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया है. 2009 में करंडा के सुआपुर के रहने कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी. वहीं, गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने फैसले की तारीख 20 मई को नियत की है. लिखित बहस पर सुनवाई के बाद कोर्ट गैंगस्टर मामले में शनिवार को फैसला सुनाएगा.

कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर 2010 में गैंगेस्टर का मामला दर्ज हुआ था. मोहम्मदाबाद थाने में मीर हसन ने 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं था. बल्कि, विवेचना के दौरान 120बी में उसका नाम जोड़ा गया था, जबकि इस मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू बरी हो चुका है. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी.

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने ये भी बताया कि करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिल देव सिंह की हत्या 2009 में हुई थी. उस समय मुख्तार अंसारी जेल में था. लेकिन, उस पर फर्जी तरीके से 120बी के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में भी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया है. माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले को लेकर वकील लियाकत अली ने बताया कि एमपी-एमएल कोर्ट में 19 अप्रैल को आने वाले फैसले के दिन एडीजीसी क्रिमिनल ने लिखित बहस का अवसर मांगा था. जिसपर कोर्ट ने लिखित बहस के लिए 27 अप्रैल की तारीख नियत की थीय 27 अप्रैल को एडीजीसी क्रिमनल ने लिखित बहस की कॉपी कोर्ट में पेश की थी. अब गैंगेस्टर के मामले में 20 मई को फैसला सुनाया जाएगा.

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Last Updated :May 17, 2023, 2:19 PM IST
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