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माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा की जमानत याचिका खारिज, जानिए क्या है मामला

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 12, 2023, 8:38 PM IST

गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (Ghazipur MP MLA Court) ने आज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज (Abbas Ansari Bail Plea Rejected) कर दी. वहीं, कोर्ट ने मुख्तार के साले आतिफ रजा की भी जमानत याचिका खारिज कर दी. ये लोग एक व्यापारी की जमीन को जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने के आरोपी हैं.

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एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की जानकारी दी

गाजीपुर: एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को मऊ से सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. अब्बास अंसारी के अलावा अब्बास के मामा आतिफ रजा की जमानत याचिका भी आज कोर्ट ने खारिज कर दी. इससे पूर्व अब्बास के एक अन्य मामा अनवर सहजाद की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. एक व्यापारी की जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने के मामले में मुख्तार अंसारी, मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, मुख्तार के साले आतिफ रजा और अनवर सहजाद आरोपी हैं.

मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा व अनवर सहजाद अलग-अलग जेल में बंद हैं. वहीं, मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी फरार है. बता दें कि मामला जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने से जुड़ा हुआ है. जनपद के व्यापारी अबू फखर ने विगत महीने सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया था. उन्होंने बताया था कि 2012 में जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था, उस समय मुख्तार ने उन्हें लखनऊ जेल बुलाया था और रौजा स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री करने के लिए धमकाया था. इसके बाद डर के मारे जमीन को अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दिया. बाद में रजिस्ट्री के एवज में दिया गया पैसा उनसे ब्लैंक चेक के माध्यम से धमकाकर वापस ले लिया गया.

उन्होंने बताया कि उस समय वह डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए. क्योंकि, उस समय इन लोगों का बहुत खौफ था. एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने मामले की पुष्टि की और बताया कि 2023 में मुख्तार अंसारी सहित 5 लोगों पर व्यापारी अबू फखर द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें आज दो आरोपियों की जमानत खारिज की गई है.

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