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साली की हत्या मामले में जीजा को आजीवन कारावास की सजा, पांच लाख का अर्थदण्ड

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Published : Jan 13, 2022, 10:04 PM IST

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साली की हत्या मामले में जीजा को आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने साली की निर्मम हत्या के मामले में जीजा इमाम बख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच लाख दस हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

गाजीपुर: अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने साली की निर्मम हत्या के मामले में जीजा इमाम बख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच लाख दस हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है. इमाम बख्स ने 2 नवंबर साल 2019 में बिरनो थाना इलाके में अपनी साली अलीशा इरफान की चापड़ से निर्मम हत्या कर की थी. इसके साथ ही पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को बुरी तरह से कूंच दिया था. पुलिस ने मामले में वर्क आउट कर दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

गौरतलब है कि भांवरकोल थानाक्षेत्र के पखनपुरा गांव के इमाम अहमद उर्फ इमाम बक्श को हत्या के मामले में आजीवन कारावास के साथ पांच लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया है. साथ ही अर्थदंड की पूरी धनराशि राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है. मामले में सरकारी वकील अखिलेश सिंह के मुताबिक महमूदपुर ढेबुवा गांव के चौकीदार रामकृत पासवान ने बिरनो थाना में 2 नवंबर 2019 को सूचना दी थी कि राम-श्याम भट्ठे के पास झाड़ियों में एक महिला का क्षत-विक्षत शव पड़ा है. उधर मृतका के भाई अरसद ने भी उसकी गुमशुदगी की तहरीर उसी दिन थाना कोतवाली में दी थी. इसके बाद शव की शिनाख्त हुई.

मामले की जानकारी देते हुए वकील

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इसके बाद बिरनो थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और विवेचना की. इस दौरान विवेचना में दोषी इमाम अहमद उर्फ इमाम बख्स का नाम सामने आया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें सरकारी वकील अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया. सभी ने अपने बयान न्यायालय में दर्ज कराया. इसके बाद दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया.

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