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मुख्तार अंसारी एंबुलेंस मामला: मऊ से डॉ. अलका राय और शेषनाथ राय गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

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Published : Mar 29, 2022, 6:00 PM IST

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मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामला

मुख्तार अंसारी एंबुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस ने आरोपी डॉ. अलका राय और डॉ. शेषनाथ राय को मऊ से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को बाराबंकी ले आई और उन्हें गैंगेस्टर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 27 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया है.

बाराबंकी. यूपी के बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी एंबुलेंस मामले में आरोपी डॉ. अलका राय और शेषनाथ राय को मऊ से गिरफ्तार किया है. दोनों अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में गैंगेस्टर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर 27 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया है. वहीं, सीओ ने बताया कि 30 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया है. आवश्यकता पड़ी तो बीच में पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा.

दरअसल, मार्च 2021 को माफिया मुख्तार अंसारी एंबुलेंस मामले में भाजपा नेता रहीं डॉ. अलका राय और डॉ. शेषनाथ रॉय को बाराबंकी पुलिस ने मऊ से गिरफ्तार किया था. दोनों आठ महीने तक जेल में रहे. उसके बाद दोनों को जमानत मिल गई थी. जेल से जमानत मिलने के बाद दोनों मऊ में रह रहे थे. अब उनके खिलाफ गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई है. दोनों को बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार कर बाराबंकी गैंगेस्टर कोर्ट में पेश किया है.

क्या है एंबुलेंस मामला

31 मार्च 2021 को बाराबंकी की एंबुलेंस उस वक्त चर्चा में आई जब पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने में मुख्तार अंसारी ने इसका प्रयोग किया. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया. छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग ने जब इस एंबुलेंस की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि इसका रिनिवल ही नहीं कराया गया था. कागजात खंगाले गए तो ये डॉ. अलका राय की फर्जी वोटर आईडी से पंजीकृत पाई गई.

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इस मामले में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद समेत कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 02 अप्रैल 2021 को अपराध संख्या 369/21 पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 177,506 आईपीसी और 07 क्रिमिनल लाॅ एमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा लिखाया गया था. बाद में छानबीन में मुख्तार की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए उनका नाम भी शामिल किया गया. इस मामले में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में निरुद्ध है. बाकी अभियुक्त बाराबंकी जेल में थे. इसमें कई अभियुक्तों की जमानत हो गई थी. इस मामले में विवेचक ने जुलाई में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. अब इसी मामले में गैंगस्टर लगाया गया है.

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