ETV Bharat / city

ज्ञानवापी मस्जिद मामलाः कोर्ट का वादी पक्ष और वकील कमिश्नर से आपत्ति पेश करने का आदेश, 9 मई को अगली सुनवाई

author img

By

Published : May 7, 2022, 6:46 PM IST

etv bharat
ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे

ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे के मामले में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की याचिका नंबर 56 (ग) कोर्ट ने शनिवार को जिरह के बाद इस मामले में 9 मई अगली तारीख मुकर्रर की है. सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार (Civil Judge Senior Division Ravi Kumar) की अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से दिए गए प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए वादी पक्ष और वकील कमिश्नर से आपत्ति पेश करने का आदेश दिया है.

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी सर्वे के मामले में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की याचिका नंबर 56 (ग) कोर्ट ने शनिवार को जिरह के बाद इस मामले में 9 मई अगली तारीख मुकर्रर की है. सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार (Civil Judge Senior Division Ravi Kumar) की अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से दिए गए प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए वादी पक्ष और वकील कमिश्नर से आपत्ति पेश करने का आदेश दिया है.

साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 मई तय कर दी है. वहीं, इस सम्बन्ध में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने हमारी याचिका 56 (ग) को सुनने के बाद वादी पक्ष और वकील कमिश्नर को हमारी याचिका पर अपनी-अपनी आपत्ति के साथ इस मामले की अगली तारीख 9 मई को कोर्ट में तलब किया है.

ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे

इसे भी पढ़ेंः वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी विवाद? क्या कहता है इतिहास?

वहीं, इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिवक्ता और स्वयंभू लार्ड विशेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की तरफ से याचिका दायर की गयी थी कि वकील कमिश्नर बदला जाए. इस पर कोर्ट ने वकील कमिश्नर और वादी पक्ष से लिखित आपत्ति इस सम्बन्ध में मांगा है और 9 मई को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.