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प्रभात हत्याकांड: अजय मिश्रा की जमानत बांड रद्द करने की याचिका पर इलाहाबाद HC में सुनवाई आज

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Published : Sep 1, 2022, 7:26 AM IST

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केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की जमानत

लखीमपुर प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ साल 2000 में लखीमपुर खीरी में हुए प्रभात हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. अदालत दो सितंबर को मिश्रा को हत्या के मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी.

इस याचिका को सुनवाई के लिए जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष दो सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है. यह याचिका पीड़ित पक्ष ने दायर की है. मिश्रा के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था और निचली अदालत ने उन्हें 2004 में आरोपों से बरी कर दिया था.

2004 में दायर हुई थी अपील- राज्य सरकार ने मिश्रा को बरी किए जाने के खिलाफ 2004 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था और मिश्रा को यह सुनिश्चित करने के लिए जमानती बांड देने को कहा गया था कि वह अपील पर सुनवाई के दौरान उपलब्ध रहेंगे.

क्या है मामला- लखीमपुर खीरी में 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ मिश्रा भी नामजद थे. लखीमपुर खीरी की सत्र अदालत ने मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में 2004 में बरी कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ 2004 में राज्य सरकार ने उच्‍च न्‍यायालय में अपील दाखिल की थी.

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