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लखनऊ के गोमती नगर में फायरिंग का मामला, अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की

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Published : Feb 3, 2022, 10:39 PM IST

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लखनऊ के गोमती नगर में गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के आरोपी कुलदीप सिंह की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश पद्माकर मणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी. विशाल खन्ना ने 13 दिसंबर 2021 को थाना गोमती नगर में रिपोर्ट लिखाई गई थी.

लखनऊ: राजधानी के सबसे पाश इलाके गोमती नगर में गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के आरोपी कुलदीप सिंह की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश पद्माकर मणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण पांडे का तर्क था कि घटना की रिपोर्ट वादी विशाल खन्ना ने 13 दिसंबर 2021 को थाना गोमती नगर में लिखाई गई थी.

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इसमें उसने कहा था कि वारदात की रात 12.30 बजे वो अपने परिवार के साथ पिक्चर देखकर जैसे ही घर के बाहर उतरा, तभी सफेद रंग की हीरो होंडा कार से अभियुक्त ने आकर 6-7 राउंड गोली मारी. बहस के दौरान यह भी कहा गया है कि फायर करने से वादी के हाथ में गोली लगी तथा उसने कमरे के अंदर भागकर जान बचाई. पुलिस ने वादी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी चोटों का इलाज हुआ तथा फायर आर्म की चोटें पाई गईं.
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