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बरेली में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप में 7 साल बाद आया फैसला, 4 को उम्रकैद

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Published : Aug 26, 2022, 2:03 PM IST

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बरेली में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप

बरेली में पास्को एक्ट स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले 7 साल बाद 4 आरोपियों को आजीवन कारावस की सजा सुनाई है.

बरेली. जिले में पाक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार के मामले फैसला सुनाया है. गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 4,44,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. चारों आरोपियों ने स्कूल जाते वक्त हिंदू समुदाय की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया था. जिसमें 7 साल बाद फैसला आया है.

बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र की इंटर की नाबालिग छात्रा के साथ चार आरोपियों द्वारा अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बरेली की पाक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट अदालत ने फैसला सुनाया है. गुरुवार को कोर्ट ने चारों आरोपी मियां पुत्र मो. इलियास, निवासी मो. कानून गोयान, कस्बा और थाना फरीदपुर जनपद बरेली 2. सगीर पुत्र शब्बीर निवासी मो. कस्सावान, कस्बा और थाना फरीदपुर जनपद बरेली 3. शाकिर पुत्र साबिर, नि. ग्राम भटौली, थाना दातागंज जनपद बदायूं हाल मो. फर्रखपुर कस्बा और थाना फरीदपुर जनपद बरेली 4. शफीक उर्फ बब्ला पुत्र जमील अहमद उर्फ बाबू नि. मो. कस्सावान, कस्बा और थाना फरीदपुर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने चारों आरोपियों पर 4,44,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है जो कि प्रत्येक से 1,11,000 रुपये वसूला जाएगा और इसकी आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी.

फैसले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक

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7 साल पहले की है घटना. पुलिस के अनुसार, बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली इंटर की छात्रा 4 फरवरी 2015 को जब साइकिल से अपने स्कूल पढ़ने जा रही थी कि तभी फरीदपुर के ही रहने वाले दूसरे समुदाय के मोहम्मद मियां और सगीर ने कार से छात्रा का अपहरण कर लिया. इसके बाद रास्ते में उन्होंने अपने दो और साथी साकिर और शफीक को भी कार में बैठा लिया.

आरोपियों ने छात्रा का मुंह दबाकर उसे बारादरी थाना क्षेत्र के एक होटल में ले गए. जहां उसे मीट खिलाने के बाद बारी-बारी से चारों आरोपियों ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. इसके छात्रा को फरीदपुर में फेंक कर फरार हो गए थे. पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं, पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि 2015 में मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में आया. जिसके बाद अदालत में 10 गवाहों को पेश किया गया. इसके बाद पासपोर्ट की विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म की नाबालिग छात्रा के साथ दूसरे समुदाय के चारों आरोपियों ने अपहरण कर बारी-बारी से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. पाक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चारों को कड़ी सजा गुरुवार को सुना दी.

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