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ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो को जीएसटी के दायरे में लाया जाय या नहीं, जल्द होगा फैसला

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Published : Sep 5, 2022, 10:29 PM IST

ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस पर कानूनी राय ली जाएगी. जीएसटी की बैठक में इस पर सहमति जताई गई है. इसमें कसीनो का भी विषय शामिल है.

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कॉन्सेप्ट फोटो

नई दिल्ली : कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर विचार करने के लिए गठित मंत्री समूह (जीओएम) ने इसके मूल्यांकन संबंधी बिंदुओं पर कानूनी राय लेने का फैसला किया है. राज्यों के वित्त मंत्रियों के इस समूह की सोमवार को हुई बैठक में यह तय किया गया कि कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए मूल्यांकन निर्धारण संबंधी पहुलओं पर कानूनी राय ली जाए.

मंत्री समूह के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बैठक के बाद कहा, 'सभी हितधारकों की राय लेने और सभी सदस्यों के सुझाव लेने के लिए लगातार बैठकें करने के बाद हम अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के पहले कानूनी राय भी लेंगे.' उन्होंने कहा कि कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग कराधान पर गठित मंत्री समूह के अगले सात-दस दिन में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की संभावना है.

मंत्री समूह ने अपनी पिछली रिपोर्ट में घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो को सट्टेबाजी या जुए से समानता रखने वाली गतिविधि बताते हुए सकल बिक्री मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने की अनुशंसा की थी. सूत्रों का कहना है कि मंत्री समूह इन तीनों गतिविधियों के लिए अलग-अलग दरें तय करने और मूल्यांकन प्रणाली अपनाने के बारे में विचार करने को तैयार है.

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