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मानहानि मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट

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By ANI

Published : Nov 22, 2023, 11:28 AM IST

मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. उनके खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया. क्योंकि राणे मंगलवार को उसके सामने पेश नहीं हुए. Maharashtra news, Bailable warrant BJP MLA news, Nitesh Rane news

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मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की ओर से दर्ज की गई मानहानि शिकायत के संबंध में मंगलवार को भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया. कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की है. मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया क्योंकि राणे उसके सामने पेश होने में विफल रहे. अदालत ने पिछले महीने राणे को समन किया था. इस साल मई में, राणे ने कथित तौर पर राउत को एक 'सांप' के रूप में संदर्भित किया था जो 10 जून, 2023 तक उद्धव ठाकरे को छोड़ देगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल हो जाएगा.

अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए नितेश राणे ने कहा था कि यह आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है. संजय राउत 10 जून को एनसीपी में शामिल होंगे. राणे ने आगे दावा किया कि संजय राउत अजित पवार के विरोधी हैं और अगर अजित पवार पार्टी छोड़ेंगे तो वह एनसीपी में शामिल हो जायेंगे.

राणे ने कहा था कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजय राऊत शरद पवार के पीछे पड़े हैं क्योंकि वह जल्द ही एनसीपी में शामिल होने वाले हैं. इसलिए जल्दबाजी में ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि संजय राऊत ने हमेशा अजित पवार का विरोध किया है. इसलिए उनकी बस एक ही शर्त है कि अजित पवार चले जाएं जिसके बाद वह राकांपा में शामिल होंगे. गौरतलब है कि 10 जून को एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस है. जब राणे का दावा किया गया तो शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी दोनों ने तुरंत इसे खारिज कर दिया था.

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