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जालोर: पीओएस स्टॉक अपडेट नहीं करने पर राशन डीलर को किया गया निलंबित

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Published : May 12, 2021, 9:18 PM IST

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पीओएस स्टॉक अपडेट नहीं करने पर राशन डीलर को किया गया निलंबित

जालोर के सायला क्षेत्र के डाबली गांव के राशन डीलर के प्राधिकार पत्र बुधवार को पोस मशीन में स्टॉक मेंटेन नहीं करने पर निलंबित कर दिया गया. इसके अलावा राशन डीलर प्रतिदिन 50 से ज्यादा उपभोक्ताओं को ही राशन वितरण कर सकेगा.

जालोर. सार्वजनिक राशन प्रणाली वितरण के पीओएस स्टाॅक अपडेट नहीं करने पर डाबली के राशन डीलर वीरमाराम का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी ने तुरन्त प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जिला रसद अधिकारी लल्लूराम मीणा ने बताया कि खाद्य विभाग के निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकानदार को गेहूं/माल उचित मूल्य दुकान पर आपूर्ति होने के 48 घंटों के भीतर स्टाॅक पीओएस में अपेडट करना अनिवार्य है.

जहां सायला तहसील के डाबली राशन डीलर वीरमाराम की ओर से मई 2021 का स्टाॅक समय पर सेण्ड ऑफ पीओएस नहीं करने पर प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया है. उन्होंने समस्त राशन डीलरों को निर्देशित किया है कि वे गेहूं आपूर्ति के 48 घंटों के भीतर स्टाॅक पोस में अपडेट करना सुनिश्चित करें.

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आज से राशन डीलर प्रतिदिन अधिकतम 50 उपभोक्ताओं को ही राशन वितरण कर सकेंगे...

जिले में उचित मूल्य दुकानदार प्रत्येक दिवस अधिकतम 50 उपभोक्ताओं को ही पाॅस मशीन के माध्यम से राशन वितरण कर सकेंगे. जिला रसद अधिकारी लल्लूराम मीणा ने बताया कि राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन की ओर से वीडियो काॅफ्रेंस में दिए गए निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकानदारों को प्रत्येक दिवस अधिकतम 50 उपभोक्ताओं को पोस मशीन से राशन वितरण कर सकेंगे.

इस दौरान निरन्तर सैनिटाइजर का प्रयोग करने और उपस्थित उपभोक्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना करनी होगी. साथ ही उचित मूल्य दुकानदार अपनी दुकान पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा राशन वितरण के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित कोई भी परिवार राशन प्राप्त करने में वंचित नहीं रहना चाहिए.

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