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Crops Damaged in Rajasthan : बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, कृषि मंत्री ने दिए गिरदावरी के आदेश

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Published : Jan 29, 2023, 10:02 PM IST

Updated : Jan 29, 2023, 10:14 PM IST

राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुईं फसलों के गिरदावरी के आदेश जारी (Crops Damaged in winters in Rajasthan) किए गए हैं. फसल खराबे की सूचना देने के लिए विभिन्न जिलों के लिए टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध करवाए गए हैं.

Crops Damaged due to rain and hail in Rajasthan
राजस्थान में खराब हुईं फसलों के लिए गिरदावरी के आदेश

बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान.

जयपुर. राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है. इसका सबसे अधिक नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है. बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब हुईं हैं. आगामी दो दिनों तक राज्य में मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. इसको लेकर कृषि विभाग ने रविवार को विभाग के अधिकारियों को 72 घंटे में फसल खराबे से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं.

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रदेश में बारिश के बाद फसल खराब होने की जानकारी मिली है. खासकर उदयपुर संभाग में फसलों को भारी नुकसान हुआ है. इसमें चित्तौड़, सिरोही, पाली क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. ऐसे में फसलों के हुए नुकसान को लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्धारित मापदंडों के तहत गिरदावरी करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा सभी कृषि पर्यवेक्षकों, बीमा कंपनी के अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर फसलों से जुड़े नुकसान को लेकर जानकारी एकत्रित करें. किसानों के खेतों पर जाकर मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें ताकि जल्द से जल्द किसानों को राहत दी जा सके.

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कटारिया का कहना है कि राज्य में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण हुए फसल नुकसान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत भरपाई के लिए बीमित काश्तकारों (जिनकी फसलों का बीमा हुआ है) को 72 घंटे के भीतर संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को खराबे की सूचना देना जरूरी है. कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ओलावृष्टि व जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराया गया है.

उन्होंने बताया कि बीमित फसल को ओलावृष्टि या जलभराव के कारण नुकसान होने पर घटना के 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है. इसकी सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है. इसके अलावा प्रभावित बीमित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं. खराबे की सूचना नहीं देने वाले किसान समय पर सूचना दर्ज कराएं ताकि योजना के प्रावधानों के मुताबिक बीमा लाभ दिया जा सके.

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टोल फ्री नंबर जारी :

1. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड : बांरा, धौलपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, झुंझुनू, करौली एवं उदयपुर जिले के लिए -18004196116
2. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : चूरू, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, झालावाड़, श्रीगंगानगर एवं अलवर जिले के लिए - 18002091111
3. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : बांसवाड़ा, नागौर, भरतपुर, जयपुर, पाली एवं प्रतापगढ़ जिले के लिए - 18001024088
4. फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : बूंदी, डूंगरपुर, जोधपुर जिले के लिए - 18002664141
5. बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड: अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर एवं कोटा जिले के लिए - 18002095959
6. एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : जैसलमेर, सीकर एवं टोंक जिले के लिए - 18002660700
7. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : बीकानेर, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही जिले के लिए -18002005142

Last Updated : Jan 29, 2023, 10:14 PM IST
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