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संबंध बनाने के लिए नाबालिग की सहमति मान्य नहीं, कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Oct 25, 2021, 7:22 PM IST

साल 2018 में सामने आए नाबालिग का अपहरण व रेप केस मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई गई है.

Court order in rape case
Court order in rape case

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महेन्द्र को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 26 अगस्त, 2018 को शिवदासपुरा थाना इलाके से साढ़े 17 साल की पीड़िता को अपने साथ नैनवा-बूंदी ले गया था. यहां अभियुक्त ने कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई.

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वहीं पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने 12 अक्टूबर, 2018 को पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. इस दौरान पीड़िता के अपने घर जाने से इनकार करने पर पुलिस ने उसे बालिका सुधार गृह भेजा था.

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