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Jaipur Robbery Case : घायल डॉक्टर की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम

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Published : Oct 27, 2022, 4:13 PM IST

Injured doctor dies in robbery incident of Jaipur
डॉक्टर इकबाल भारती

जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 19 सितंबर को डॉक्टर के घर हुई डकैती में घायल डॉक्टर इकबाल भारती की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो (Robbery in Jaipur) गई. पुलिस ने डॉक्टर इकबाल के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया.

जयपुर. राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में 19 सितंबर को डॉक्टर के घर में हुई डकैती में (Robbery in Jaipur) घायल डॉक्टर इकबाल भारती की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. इकबाल भारती का गुरुग्राम स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. इलाज के करीब 39 दिन बाद बुधवार को घायल डॉक्टर की मौत हो गई. डॉ. इकबाल भारती की मौत के बाद परिजनों का शव लेकर जयपुर पहुंचे. जयपुर पुलिस ने कांवटिया अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.

19 सितंबर को पुरानी नौकरानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉ. इकबाल भारती के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. डकैती की वारदात के दौरान आरोपियों ने डॉक्टर के साथ मारपीट करके घायल कर दिया था. डॉक्टर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर डॉक्टर का लगातार इलाज जारी था. घटना के बाद पुलिस ने मामले में अब तक करीब आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.

पढ़ें: डॉक्टर से मारपीट और लूट का मामला, मास्टरमाइंड अन्नु सहित 3 गिरफ्तार...नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी

एसीपी वैशाली नगर आलोक कुमार के मुताबिक 19 सितंबर को पुरानी नौकरानी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर को बंधक बनाकर मारपीट करके डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. डॉक्टर को गंभीर रूप से घायल करके घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीम का गठन किया.

पुलिस की स्पेशल टीम ने मुख्य आरोपी पुरानी नौकरानी नेपाल निवासी अनु उर्फ खिन्तु धामी को गिरफ्तार किया. अन्य आरोपी सुरेश शाही, प्रकाश उर्फ पुष्पा को भी गिरफ्तार किया गया. हालांकि मामले में अभी भी दो आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है.

उन्होंने बताया कि मामले में डकैती की धारा के साथ ही आईपीसी की धारा 396 जोड़ी जाएगी. इस धारा के तहत 7 साल की सजा से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है. पहले पुलिस ने आईपीसी की धारा 454, 342, 307, 395, 397 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

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