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पुलिस ने 6 बदमाशों को किया तड़ीपार, एक साल तक नहीं कर सकते जयपुर में प्रवेश

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Published : May 12, 2023, 5:25 PM IST

जयपुर उत्तर से छह अपराधियों को जिला बदर (तड़ीपार) किया गया है. गुंडा अधिनियम के तहत इन बदमाशों को दौसा, सीकर और अजमेर जिले में अलग-अलग जगहों पर निष्कासित किया गया है. जहां इन्हें समय-समय पर थाने में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी.

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पुलिस ने 6 बदमाशों को किया तड़ीपार, एक साल तक नहीं कर सकते जयपुर में प्रवेश

जयपुर. राजधानी जयपुर के उत्तर जिले से आपराधिक प्रवृत्ति के 6 बदमाशों को जिला बदर (तड़ीपार) किया गया है. ये बदमाश जयपुर जिले की सीमा से बाहर दौसा, अजमेर और सीकर जिले में निष्कासित किए गए हैं और एक साल तक इनके जयपुर जिले की सीमा में घुसने पर भी रोक रहेगी.

डीसीपी (उत्तर) राशि डोगरा डूडी ने बताया कि सुभाष चौक थाने इलाके की शिव शक्ति कॉलोनी निवासी शिवा वर्मा, गलता गेट थाने इलाके के इमाम चौक निवासी मोहम्मद, शास्त्री नगर थाने इलाके के टैगोर नगर निवासी प्रहलाद स्वामी, गलता गेट थाना इलाके के मोहल्ला बिचौलियान निवासी मोहम्मद शकील, आमेर थाने इलाके के ठाठर रोड निवासी आदिल खान और गांधी चौक, बस स्टैंड निवासी बंशीधर सिंधी को एक साल के लिए जिला बदर किया गया है. इस दौरान इन्हें जयपुर जिले की सीमा से बाहर दौसा, सीकर और अजमेर जिले में अलग-अलग स्थानों के लिए निष्कासित किया गया है.

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स्थानीय पुलिस थाने में देनी होगी हाजरीः डीसीपी (उत्तर) राशि डोगरा डूडी के अनुसार, विभिन्न आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक फैलाने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत इस छह बदमाशों को तड़ीपार किया गया है. इन्हें जिले की सीमाओं से बाहर दौसा, सीकर और अजमेर में निष्कासित किए गए स्थान पर रहना होगा. संबंधित थाने में समय-समय पर हाजरी देनी होगी. समयावधि पूरी होने से पहले ये जयपुर जिले की सीमाओं के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.

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