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Dungarpur News : नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 1.50 लाख का जुर्माना

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Published : May 8, 2023, 4:46 PM IST

Dungarpur Special Pocso Court Verdict
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. रेप की वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई और एक बच्चे को भी जन्म दिया है.

डूंगरपुर. राजस्थान के डूंगरपुर में कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की मां की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. नाबालिग की मां ने बताया की वह नगर परिषद में सफाई कर्मचारी है. वहीं, आरोपी बांसवाड़ा का रहने वाला है.

आरोपी डूंगरपुर में उनकी कॉलोनी में ही एक किराए पर घर में रहता था और सफाई कर्मचारी होने से आरोपी कभी-कभार उसकी मदद करता था. इस वजह से वह उसके घर भी आता जाता था. घर पर आने से उसकी नाबालिग बेटी (14) की भी जान पहचान हो गई. इसके बाद आरोपी उसकी बेटी पर बुरी निगाह रखने लगा, जिसका पता लगने पर उसे बोलने और घर आने जाने से मना किया. 7 नवंबर 2021 को सुबह के समय वह काम पर चली गई. उसी समय आरोपी उसके घर आया और उसकी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया. काम के बाद वह वापस घर लौटी तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली.

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उसकी कई जगह पर तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लगा. 10 नवंबर 2021 को फोन कर बताया कि उसकी बेटी आरोपी के साथ है. बातचीत करने के लिए बांसवाड़ा आ जाओ, जिस पर वह अपनी देवरानी, देवर के साथ बांसवाड़ा पहुंची. बांसवाड़ा सरकारी कॉलेज के सामने आरोपी आरोपी के रिश्तेदार मिले. बेटी के बारे में पूछने पर कहा कि उसे बुला लेंगे. आरोपियों ने दोनों को मंदिर में फूल माला करवाने के लिए दबाव बनाया. बेटी के नाबालिग होने से अभी शादी करवाने से मना कर दिया. इस पर सभी लोगो ने गाली-गलौच करते हुए कहा कि अब बेटी नहीं मिलेगी, जो करना है कर लो.

13 नवंबर 2021 को नाबालिग बेटी को ढूंढते हुए फिर से बांसवाड़ा गए, लेकिन बेटी देने से मना कर दिया. आरोपी उसके साथ रेप करता रहा. इससे नाबालिग गर्भवती हो गई और उसके एक बच्चा भी हुआ. पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. वहीं, कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, उस पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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