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बड़ा फैसला : न्यूनतम वेतन नहीं देना पड़ा ठेकेदार को भारी, अब देने पड़ेंगे 5 लाख 87 हजार रुपए...

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Published : Nov 19, 2021, 8:43 PM IST

court big decision
कोर्ट का बड़ा फैसला

टोल प्लाजा पर कार्यरत सुरक्षाकर्मी को न्यूनतम वेतन नहीं देना भारी पड़ा है. पीड़ित सुरक्षाकर्मी ने ठेकेदार के मनमानी किए जाने और न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने से परेशान होकर जयपुर स्थित न्यूनतम वेतन न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो न्यालय ने पीड़ित के पक्ष में फैसला देते हुए ठेकेदार को 30 दिन के भीतर परिवादी को कुल पांच लाख 87 हजार 199 रुपए देने के निर्देश दिए हैं.

चूरू. ठेकेदार द्वारा राशि भुगतान नहीं करने पर एनएचएआई को एनएच 52 पर टोल प्लाजा संचालित सालासर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को उक्त राशि अदा करने के आदेश दिए हैं. परिवादी चूरू के वार्ड 38 निवासी उमेद सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 से चूरू सालासर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के कैंप कार्यालय में काम कर रहा था.

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उन्होंने बताया कि ठेकेदार की ओर से सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान किया जा रहा था. इस संबंध में ठेकेदार को शिकायत करने पर उसने जुलाई 2020 में उसे काम से हटा दिया. इस पर उसने जनवरी 2021 में जयपुर स्थित न्यूनतम वेतन न्यायालय की शरण ली थी.

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