ETV Bharat / state

अलवरः दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा...24 हजार का जुर्माना

author img

By

Published : Sep 26, 2019, 5:46 PM IST

दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा, Accused of rape sentenced to ten years

5 साल पूर्व दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस वर्ष का कारावास और 24 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपियों ने महिला के साथ कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया था.

किशनगढ़बास (अलवर). जिले के किशनगढ़बास में पांच साल पूर्व महिला के साथ कट्टे की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास के साथ 24 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

दुष्कर्म के मामले मे कोर्ट ने सुनाया फैसला

अपर लोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि थाना किशनगढ़बास क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने 17 मार्च 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर पर अकेली थी, उसकी मां खेत पर कासनी काट रही थी. तभी गांव शेखपुर निवासी जमशेद पुत्र जय सिंह और उसके साथी पीड़िता के पास आया और उसे पकड़ लिया. जिसके बाद दोनों ने देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और फिर कट्टे की नोक पर दोनों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें- आरसीए चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति... 27 सितंबर को नहीं होंगे चुनाव

जिसके बाद जबरदस्ती अपहरण कर ले जाने लगे तो मेरे शोर मचाने पर खेत पर काम कर रही मेरी मां भाग कर आयी. जिसके बाद आरोपियों ने देसी कट्टे से फायर किया. जिससे आस-पास काम कर रहे लोग एकत्रित हो गए. जिन्हें देखकर एक आरोपी भाग गया लेकिन गांव वालों ने उसके साथी जमशेद को पकड़ लिया.

वहीं इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस अनुसंधान में जमशेद के खिलाफ धारा 452, 307, 376, 3/ 25 आर्म्स एक्ट में चालान पेश किया. जिस पर न्यायाधीश ने मुलजिम को सभी धाराओं में अलग-अलग दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास और 24 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

Intro:Body:एंकर : पीड़िता को मिला न्याय न्यायालय ने बलात्कार के मामले मे सुनाया फैसला,दोषी को दस वर्ष का कारावास व 24 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित,5 साल पूर्व खेत मे काम कर रही महिला के साथ हैवान ने कट्टे की नोक पर बलात्कार को दिया था अंजाम ।

वीओ : किशनगढ़बास न्यायालय ने बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की सजा व 24 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है । अपर लोक अभियोजक एडवोकेट सुनील यादव ने बताया कि थाना किशनगढ़बास क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने 17 मार्च 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर पर अकेली थी , उसकी मां खेत पर कासनी काट रही थी। तभी गांव शेखपुर निवासी जमशेद पुत्र जय सिंह व उसका साथी आया और मुझे पकड़ लिया और मुझे देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी । इसके बाद देसी कट्टे की नोक पर दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया । इसके बाद जबरदस्ती अपहरण कर ले जाने लगे तो मेरे शोर मचाने पर खेत पर काम कर रही मेरी मां भाग कर आयी तो आरोपियों ने उस पर भी देसी कट्टे से फायर किया ।जिससे आसपास गांव में काम कर रहे लोग इकट्ठे हो गए । जिन्हें देखकर 1 साथी भाग गया व गांव वालों ने जमशेद को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस सूचना दी गयी। पुलिस अनुसंधान में जमशेद के खिलाफ धारा 452, 307, 376, 3/ 25 आर्म्स एक्ट में चालान पेश किया । जिस पर माननीय न्यायाधीश ने मुलजिम को सभी धाराओं में अलग-अलग दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास व 24 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बाईट : सुनील यादव,एपीपीConclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.