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RPSC News: वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन तिथि तीन दिन बढ़ाई, अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम अवसर

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Published : Nov 14, 2022, 3:29 PM IST

Updated : Nov 14, 2022, 4:35 PM IST

आरपीएससी की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन की तारीख को तीन दिन (One Time Registration amendment date extend) के लिए बढ़ा दिया गया है. अब अभ्यर्थी 17 नवंबर की रात तक रजिस्ट्रेशन में संशोधन कर सकेंगे.

Amendment in One Time Registration
Amendment in One Time Registration

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन की अवधि (One Time Registration amendment date extend) बढ़ा दी है. अभ्यर्थी अब 17 नवंबर की रात 12 बजे तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की चार मुख्य प्रविष्टियां मसलन अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और जेंडर को मूल दस्तावेजों के अनुसार सिंक्रोनाइज कर सकेंगे.

आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग की ओर से 5 से 14 नवंबर तक मुख्य 4 प्रविष्टियों में संशोधन (Amendment in One Time Registration) का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया था. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने इस अवधि को तीन दिन बढ़ाया है. मूल दस्तावेजों के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की इन प्रविष्टियों को सिंक्रोनाइज करने के लिए ईमित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए का शुल्क देना होगा. इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से अथवा दूरभाष 935232625 और 7340557555 पर संपर्क किया जा सकता है.

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अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर
आशुतोष गुप्ता ने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों की ओर से संशोधित किए जाने वाली प्रविष्टियों को आगामी माह से प्रस्तावित परीक्षाओं के आवेदन पत्रों में ही संशोधन होगा. पूर्व में आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं के आवेदन पत्रों में इससे कोई संशोधन नहीं होगा. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से जनवरी 2022 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू की गई थी. वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जन आधार/आधार कार्ड में दर्ज विवरण को स्वता दर्ज किया जाता है इस जानकारी के आधार पर ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यूनिक नंबर जनरेट होता है. वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मुख्य प्रविष्टियों को दस्तावेजों में अंकित विवरण के समरूप प्रविष्टियां सिंक्रोनाइज करने का यह अंतिम अवसर है. उसके बाद इन प्रविष्टियों में संशोधन संभव नहीं होगा.

Last Updated : Nov 14, 2022, 4:35 PM IST
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