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Minor rape case in Udaipur : उदयपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

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Published : Jun 18, 2022, 7:28 PM IST

उदयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया (Rape convict sentenced to 20 years jail in Udaipur) है. खेरोदा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 28 जून, 2020 को दुष्कर्म का मामला सामने आया था. तब नाबालिग की उम्र 15 वर्ष थी और वह दसवीं कक्षा में पढ़ रही थी.

Rape convict sentenced to 20 years jail in Udaipur by POCSO court
उदयपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

उदयपुर. जिला की पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई (POCSO court judgement in minor rape case in Udaipur) है. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. रेप का यह माला 28, जून 2020 का है. तब नाबालिग की उम्र 15 साल थी और वह कक्षा 10 में पढ़ रही थी.

रिपोर्ट के मुताबकि, आरोपी ने नाबालिग को होटल में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. आरोपी युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग के साथ दोस्ती की थी. पीड़िता की मां ने इस मामले में दीपक के माता-पिता और उसके बहनों पर भी आरोप लगाया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी दीपक जोशी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दीपक पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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