ETV Bharat / city

चैनार सरपंच योगेश सोलकी उर्फ बल्लू की जमानत अर्जी हुई खारिज, अपर लोक अभियोजक ने मीडिया को दी जानकारी

author img

By

Published : Jun 8, 2021, 8:57 PM IST

नागौर की खबर, nagore news
बल्लू की जमानत अर्जी हुई खारिज

चैनार सरपंच योगेन्द सोलकी उर्फ बल्लू और क्रिकेट बुकी पंकज की जमानत अर्जी नागौर ADJ कोर्ट संख्या एक ने खारिज कर दी है. अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी.

नागौर. चैनार सरपंच योगेन्द सोलकी उर्फ बल्लू और क्रिकेट बुकी पंकज की जमानत अर्जी नागौर ADJ कोर्ट संख्या एक ने खारिज कर दी है. अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र धारा 439, के तहत प्रस्तुत हुआ न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पक्ष की ओर से एडवोकेट राजेन्द्र सिंह, एडवोकेट पवन श्रीमाली और चैनाराम प्रजापत और अपर लोक अभियोजक भी वाट्सअप विडियो कॉल के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े.

पढ़ेंः हाईकोर्ट का फैसला : नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

जिसके बाद जमानत के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई, लेकिन न्यायालय के समक्ष अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने कहां कि संरपच योगेन्द्र सोलकी उर्फ बल्लू ने जनप्रतिनिधि रहते हुए ऑन लाइन किक्रेट सट्टा की खाईवाली और लगाने का हिसाब अपनी मर्सिडिज कार मे चलाते हूए अजमेर रेन्ज की विशेष टीम ने 01 जून को पकड़ा था.

पढ़ेंः रोडवेज की अनुबंधित बसों से चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार

न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान बताया कि चैनार सरपंच जैसे प्रतिठित पद होकर ऐसे सट्टेबाजी संबधी कृत्यों से बचने हेतु जनता को जागरूक करें लेकिन अभियुक्त योगेन्द्र सोलंकी उर्फ बल्लू ने सरपंच जैसे राजनीतिक पद का दुरुपयोग करते हुए भोली भाली जनता को क्रिकेट और अन्य गेम की सट्टेबाजी में उलझा कर स्वयं को लाभ और अन्य को हानि पहुंचाने का कृत्य किया जाना प्रकट होता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.