जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने उमेद क्लब के स्विमिंग पूल के वॉशरूम में नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है. पीड़िता की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत ने (Rajasthan High Court Issued Notice to CBI) सीबीआई को नोटिस जारी किया और केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट को तलब किया है.
गौरतलब है कि दिनांक 24.04.2022 को जोधपुर के प्रतिष्ठित उमेद क्लब में 17 वर्षीय नाबालिग युवती का स्वीमिंग करने के पश्चात वॉशरूम में शॉवर ले रही थी. इसी दौरान मुख्य आरोपी आकाश चोपड़ा ने अपने मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बनाया था. इस मामले में पुलिस थाना उदयमंदिर में मुख्य आरोपी सहित उम्मेद क्लब के अध्यक्ष हसंराज बाहेती, दीपक गहलोत, दीपक भाटी, अर्पित मोदी एवं मुख्य आरोपी के ससुर कमलेश तातेड़ के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था.
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पीड़िता ने याचिका में बताया कि पुलिस के प्रभावी एंव निष्पक्ष अनुसंधान नहीं करने के कारण एवं अनुसंधान अधिकारी के आरोपियों से निजी संबधों का हवाला देते हुए किशोरी की ओर से आपराधिक विविध याचिका दायर की गई है. याचिका में किशोरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि भंसाली, अधिवक्ता विपुल सिंघवी एवं शुभम मोदी ने बहस करते हुए जांच अधिकारी द्वारा आरोपियों को लाभ पहुंचाने और पीड़िता के साथ अन्याय करने की मंशा की बहस के मद्देनजर उच्च न्यायालय से उक्त प्रकरण की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करवाने की प्रार्थना की गई. जिस पर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो व समस्त पक्षकारों को नोटिस जारी कर, केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट को अनुसंधान अधिकारी से तलब किया.