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सदन में आज 3 विधेयकों पर होगी चर्चा और पारण, बिजली के बढ़ते बिलों के मामले में मंत्री कल्ला देंगे जवाब

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Published : Sep 14, 2021, 8:18 AM IST

Proceedings of Rajasthan Legislative Assembly, Rajasthan Vidhan Sabha News
राजस्थान विधानसभा

राजस्थान विधानसभा में आज 3 विधेयकों पर चर्चा होगी और उसके बाद इन्हें संभवत: पारित किया जाएगा. वहीं, बिजली के बढ़ते बिलों के मामले में मंत्री बीडी कल्ला आज सदन में जवाब देंगे.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को सदन में 3 विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया जाएगा. सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी. प्रश्नकाल में विभिन्न विभागों से जुड़े कई तारांकित और अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं. बिजली संकट और बढ़ते बिलों पर भी मंगलवार को ऊर्जा मंत्री सदन में सरकार की ओर से जवाब देंगे.

पढ़ें- विधानसभा कार्यवाही : पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 पास, डोटासरा बोले- लपकों पर लगेगी लगाम..

प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से शून्यकाल की शुरुआत होगी, जिसमें अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2021-22 का उपस्थापन किया जाएगा. शून्य काल में ही नियम 295 के तहत विधायक तत्कालिक विषयों से जुड़े मामले उठाएंगे.

सदन में आज इन विधयकों पर होगी चर्चा व पारण

राजस्थान विधानसभा में आज स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर (संशोधन) विधेयक 2020, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020 और राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021 पर बहस व चर्चा होगी और उसके बाद इन्हें संभवत: पारित किया जाएगा.

पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 पास

वहीं, राजस्थान विधानसभा में सोमवार को भाजपा के विरोध के बीच राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण व विनिमय) संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया. इस मौके पर पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह संशोधन कानून लपकों और पर्यटक को परेशान करने वालों पर लगाम लगाने वाला कानून है.

संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद सरकार के जवाब के रूप में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसी नए एक्ट में स्पेशल धाराएं या प्रावधान न हों तो उससे जुड़े अपराध में सीआरपीसी की धाराएं लगती हैं. लेकिन साल 2010 में जो कानून बनाया गया वहीं 2016 में एक मामले में हाईकोर्ट तक पहुंच गया जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर पुराने कानून में संशोधन के जरिए नई धाराएं जोड़ी गई है जिससे उससे जुड़े अपराधों को संज्ञेय माना जाए. क्योंकि उसके बाद ही ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज होने पर ही थानों में इन प्रकरणों का संधारण हो सकेगा.

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