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पति को दुष्कर्म के आरोप से बचाने के लिए बेटी के जरिए पीडिता पर दर्ज कराया पॉक्सो का मामला

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Published : Jan 11, 2022, 8:19 PM IST

जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पति-पत्नी को पॉक्सो मामले से बरी करते हुए माना कि परिवादी महिला ने अपनी 11 साल की बेटी को हथियार बनाकर अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली महिला और उसके पति के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज कराया है.

jaipur pocso court
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जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पति-पत्नी को पॉक्सो मामले से बरी कर दिया है. साथ ही माना कि परिवादी महिला ने अपनी 11 साल की बेटी को हथियार बनाकर अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली महिला और उसके पति के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज कराया है. वहीं, अदालत ने जांच अधिकारी महावीर सिंह के खिलाफ डीजीपी को कार्रवाई करने को कहा है.

अदालत ने पॉक्सो का झूठा मामला दर्ज कराने वाली महिला को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने कहा कि दोनों मामलों में महावीर सिंह ने ही जांच की है. ऐसे में उन्हें देखना चाहिए था कि कहीं दूसरे पक्ष ने पॉक्सो का मामला अपने ऊपर दर्ज दुष्कर्म के मामले से बचने के लिए तो दर्ज नहीं कराया है.

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मामले के अनुसार 18 अप्रैल 2019 को परिवादी महिला ने फुलेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी ने अपने पिता के जेल जाने का कारण पूछा तो परिवादी ने जानकारी दी कि उसकी मामी ने दुष्कर्म के झूठे मामले में उसके पिता को जेल भेज दिया है. इस पर नाबालिग बेटी रोने लगी और बताया कि जब भी उसकी मामी घर आती थी तो उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करती थी और उसके मामा भी उसे गंदे इरादे से छूते थे.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि मामले में 11 वर्षीय बच्ची की मामी के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म किया था और मामा पर जानलेवा हमला किया था. इसे लेकर बच्ची के पिता के खिलाफ दो मामले दर्ज कराए गए थे. इससे बचने के लिए उनके खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज कराया गया है.

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