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Transport and Road Safety Department Action : बिना ISI मार्क वाले हेलमेट बेचने और उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई : बृजेंद्र सिंह ओला

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Published : Feb 21, 2022, 10:25 PM IST

मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला
मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला

अब दुपहिया वाहन चालकों को आईएसआई मार्क वाले ही हेलमेट पहनना जरूरी होगा. बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट बेचने और उपयोग पर सख्त कार्रवाई (Strict action on sale and use of helmets without ISI mark) की जाएगी. मार्च, 2022 से सघन जांच और जागरूकता अभियान शुरू होगा. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त अभियान चलाकर बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट बेचने और उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला के मुताबिक प्रदेशभर में अब बिना आईएसआई मार्क (नॉन स्टैंडर्ड) वाले हेलमेट बेचने वालों और उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई (Strict action on sale and use of helmets without ISI mark) की जाएगी. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और पुलिस विभाग की ओर से जल्द ही सघन जांच अभियान चलाया जाएगा. हालांकि, इस अभियान से पहले विशेष अभियान चलाकर हेलमेट निर्माताओं और वाहन चालकों को स्टैंडर्ड हेलमेट ही उपयोग में लेने के लिए जागरूक भी किया जाएगा.

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला की अध्यक्षता में सोमवार को परिवहन भवन में स्टैंडर्ड हेलमेट ही उपयोग में लाने और नॉन स्टैंडर्ड पर कार्रवाई करने के संबंध में अहम विशेष बैठक हुई. बैठक में मंत्री बृजेंद्र ओला ने परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए.

बिना ISI मार्क वाले हेलमेट बेचने और उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई

मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि दोपहिया वाहनों की सड़क दुर्घटना में अधिकांशतः हेड इंजरी (two wheeler driver road accident in Rajasthan) होती है. इसलिए स्टैंडर्ड हेलमेट ही उपयोग में लाकर दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है. परिवहन और पुलिस विभाग कि ओर से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निर्धारित मानकों वाले हेलमेट उपयोग में लाने की सुनिश्चितता की जाए. उन्होंने परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से जांच, कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए.

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बैठक में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा कि हर स्टैंडर्ड हेलमेट पर लाइसेंस नंबर अंकित होते है. वाहन चालक हेलमेट खरीदने से पहले उन अंकित नंबरों को 'बीआईएस केयर' मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सर्च कर हेलमेट की प्रामणिकता जांच सकते हैं. बीआईएस अधिकारी को हेलमेट पर क्यूआर कोड भी प्रिंट कराने और सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के अधिकारियों को हर जिले में जागरूकता संबंधित हॉर्डिंग्स लगाने के सुझाव दिए.

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बैठक में परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने कहा कि सड़क सुरक्षा ही विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ कि ओर से जल्द ही वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. आमजन के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात वीके सिंह ने कहा कि जल्दी ही नॉन स्टैंडर्ड हेलमेट बनाने और बेचने वालों के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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