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जिला परिषद और पंचायत समिति के दूसरे चरण का मतदान कल, आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के दिए निर्देश

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Published : Nov 26, 2020, 10:30 AM IST

Updated : Nov 26, 2020, 4:31 PM IST

जयपुर जिला परिषद एवं पंचायत समिति का दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को है. मतदान का समय सुबह 7:30 से शाम 5 बजे रखा गया है. वहीं चुनाव आयुक्त ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan panchyat samiti election, जयपुर हिंदी न्यूज
जयपुर जिला परिषद एवं पंचायत समिति का मतदान

जयपुर. जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार का है. निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली है. अब सुबह 7.30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर बुधवार शाम 5 बजने के साथ ही थम गया है. वहीं चुनाव आयोग (Election commision) का कोरोना प्रोटोकॉल की पालना पर फोकस रहेगा.

जिला परिषद और पंचायत समिति के दूसरे चरण का मतदान ( second phase voting in Jaipur) शुक्रवार को 27 नवंबर को होगा. मतदान का समय सुबह 7:30 से शाम 5:00 बजे रखा गया है. दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का शोर 25 नवंबर को शाम 5:00 बजे थम गया. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है. आयोग का फोकस करोना गाइडलाइन की पालना पर रहेगा. लगभग 50 हजार से ज्यादा कार्मिक चुनाव संपन्न करवाएंगे. करीब 25 हजार ईवीएम से चुनाव करवाया जाएगा. सभी चरणों के लिए मतगणना 8 दिसम्बर को होगी. मतगणना सुबह 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी.

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जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी और समर्थक पूर्ण सावधानी बरतनी होगी. प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर अब रोक है. जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

जुलूस निकालने पर रोक, डोर-टू-डोर संपर्क

आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि यानी 25 नवंबर, शनिवार शाम 5 बजे से राजनीतिक दल और प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही संगीत-समारोह, नाट्य-अभिनय अथवा अन्य कोई मनोरंजन कार्यकम आयोजित कर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा.

कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के निर्देश

चुनाव आयुक्त ने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से जनसंपर्क के दौरान कोविड के दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोविड महामारी के दौरान केंद्र, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, चिकित्सा विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना अवश्य करें.

जनसंपर्क के दौरान 5 से अधिक व्यक्ति प्रचार के लिए नहीं निकलें और भीड़ या समूह का हिस्सा भी ना बनें. उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के दौरान उम्मीदवार व उनके समर्थक मास्क लगाकर बाहर निकलें. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और प्रचार के दौरान मतदाताओं के पैर छूने, हाथ मिलाने, गले मिलने से बचें. उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर भी उम्मीदवारों द्वारा लगाई जाने वाले बूथ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और कोरोना प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना की जाए.

21 हजार ईवीएम मशीनों से 59 लाख से ज्यादा कर सकेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल

प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान 27 नवंबर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा।
दूसरे चरण का चुनाव में 21 हजार ईवीएम मशीनो से 59 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे , आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए मतदान की अपील की है.

चुनाव आयुक्त ने बताया कि अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुझूनूं, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक, और उदयपुर जिले की 59 पंचायत समितियों के 1137 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जाएगा. 1137 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3472 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की. गौरतलब है कि दूसरे चरण में लगभग 21 हजार ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 42 हजार से ज्यादा कार्मिक चुनाव सम्पन्न करवाएंगे. आयुक्त मेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में 8403 मतदान केंद्रों पर 59 लाख 86 हजार 378 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इसमें 30 लाख 89 हजार 493 पुरुष, 28 लाख 96 हजार 868 महिला व 17 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.

उन्होंने बताया कि सभी चरणों के मतदान सम्पन्न होने के बाद 8 दिसंबर को मतगणना करवाई जाएगी. पीएस मेहरा ने कहा कि अन्य चुनावों की तरह इस चुनाव में भी प्रत्येक मतदाता को कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के साथ मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं. उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं. मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें. उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की.

मतदाता संबंधी प्रविष्टि को जानने के लिए लें ऑनलाइन मदद

पीएस मेहरा ने कहा कि मतदाता मतदान से पहले मतदान केंद्र से जुड़ी सभी जानकारी आयोग की वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in या ‘मतदाता सहायता सेवा‘ के जरिए भी जान सकते हैं. मतदाता वेबसाइट पर नाम द्वारा या इपिक कार्ड के नंबर द्वारा भी मतदाता सूची में स्वयं का नाम एवं संबंधित मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि जैसे मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान केंद्र आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध कराई गई है. इसके लिए कोई भी मतदाता मोबाइल नम्बर 7065051222 पर SEC VOTER अंकित कर स्पेस के बाद Epic No अंकित कर SMS करेगा तो SMS के जरिए चंद सैकंड में ही उससे संबंधित प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जाएगा.

वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान

मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं. ये दस्तावेज निम्न हैं-आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, नरेगा कार्ड, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी).

आयुक्त ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा. मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी.

Last Updated :Nov 26, 2020, 4:31 PM IST
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