जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने आरएएस मुख्य परीक्षा की प्रस्तावित तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया (SC denied to extend RAS Mains Exam date) है. हालांकि अदालत ने विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर करने वाले 246 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने को कहा है. जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस आरके रॉय ने यह आदेश अंकित कुमार शर्मा व अन्य की एसएलपी पर दिए.
एसएलपी में कहा गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आरएएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्नों को लेकर परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया था. इसके साथ ही अदालत ने चार प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ कमेटी से कराने के आदेश देते हुए एक प्रश्न का विकल्प बदलते हुए एक प्रश्न को डिलीट किया था. एकलपीठ के इस आदेश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी थी.
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एसएलपी में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए या मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.
गौरतलब है कि आरपीएससी ने 20 जुलाई, 2021 को आरएएस के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई. वहीं 3 नवंबर, 2021 को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर 19 नवंबर को परिणाम जारी किया गया. इसके बाद 22 नवंबर को आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई थी.