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हाईकोर्ट का आदेश, एनटीटी भर्ती रहेगी याचिका के निर्णय के अधीन

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Published : Jan 8, 2021, 10:00 PM IST

Updated : Jan 8, 2021, 10:57 PM IST

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हाईकोर्ट का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एनटीटी भर्ती-2018 में प्रदेश के बाहर से कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को नहीं माने जाने के मामले में भर्ती को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अर्चना बुगालिया व अन्य की याचिकाओं पर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एनटीटी भर्ती-2018 में प्रदेश के बाहर से कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को नहीं माने जाने के मामले में भर्ती को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अर्चना बुगालिया व अन्य की याचिकाओं पर दिया है.

याचिकाओं में कहा गया कि अगस्त 2018 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के एक हजार 310 पदों पर भर्ती निकाली गई. याचिकाकर्ताओं ने प्रदेश के बाहर की संस्थाओं से एनटीटी की डिग्री प्राप्त की है. इसके बावजूद उनकी डिग्री को एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं होना बताकर इस भर्ती में मान्य नहीं माना जा रहा. जबकि याचिकाकर्ताओं ने संबंधित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री की. एक याचिका में कहा गया कि उन्होंने जम्मू से यह कोर्स किया है. कोर्स के समय वहां एनसीटीई के प्रावधान लागू नहीं होते थे. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रख लिया है.

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गृह सचिव और डीजीपी बताएं कितने वन अधिकारियों पर हुए हमले : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र और एमपी के गृह सचिव और डीजीपी को वन अधिकारियों पर हुए हमले और सुरक्षा के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही वन अधिकारियों पर हुए हमले के बारे में भी पूछा है.

Last Updated :Jan 8, 2021, 10:57 PM IST
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